दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से दो दिन बाद यानी 1 अप्रैल से बसों और माल ढोने वाली गाड़ियों के लिए लेन ड्राइविंग के नियम सख्त हो जाएंगे। एक अप्रैल से अगर ड्राइवर बस लेन के बाहर चलाता है, तो भारी जुर्माने से लेकर लाइसेंस और परमिट भी रद्द किया जा सकता है। दिल्ली विधानसभा में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीटीसी, क्लस्टर समेत माल ढोने वाली गाड़ियों के ड्राइवरों को हर हाल में बस लेन में गाड़ी चलानी होगी। नियम तोड़ने पर पहली बार 10 हजार का जुर्माना होगा।

दिल्ली सरकार के नए नियम के लागू होने के बाद दूसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज होगा। अगर वही ड्राइवर तीसरी बार नियम तोड़ता पाया गया, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। चौथी बार तोड़ने पर परमिट रद्द किया जा सकता है। फिलहाल पहले चरण में शहर की 15 सड़कों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार की ओर से जल्द ही एक वॉट्सऐप नंबर भी जारी किया जाएगा।

गहलोत ने बताया कि अगर कोई बस ड्राइवर नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो लोग विडियो बनाकर भेज सकते हैं। उस विडियो को सबूत मानते हुए परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस मिलकर इस अभियान को चलाएंगे। लेन अनुशासन को लागू करने का अभियान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ‘नो एंट्री’ के समय बस लेन में कारें चल सकती हैं, लेकिन बस लेन में बाधा डालने वालों वाले वाहनों को उठा लिया जाएगा।

वहीं दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ‘नो एंट्री’ प्रतिबंध हटने के बाद यदि कोई हल्का मोटर वाहन बस लेन में चलता हुआ पाया जाता है, तो उसका चालान किया जा सकता है। अधिकारी ने यह भी बताया कि 15 अप्रैल के बाद ट्रक जैसे अन्य भारी वाहनों को भी बस लेन में चलना होगा। उन्होंने बताया कि नियम का उल्लंघन करने वाले बस चालकों पर लगाया गया जुर्माना उनके वेतन से वसूला जाएगा।

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