दिल्लीः बीएड की उपाधि धारकों के लिए अच्छी खबर है। अब बीएड की उपाधि धारक भी प्राइमरी टीचर के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। दिल्ली सरकार में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद हेतु भर्ती नियम में सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यता के लिए अनिवार्य बिंदु में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा स्नातक (बीएड) को भी शामिल कर लिया गया है।

सरकार के इस फैसले से पहले किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 फीसदी अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी एवं प्राथमिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा एनसीटीई विनियम 2002 के अनुसरण में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी एवं प्राथमिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी एवं प्राथमिकी शिक्षा में चार वर्षीय स्नातक अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी एवं  शिक्षा (विशेष शिक्षा) में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड के स्नातक एवं प्राथमिकी शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा भी आवेदन के लिए योग्यता का आधार थी। हालांकि उम्मीदवार के लिए आयु की सीमा 30 वर्ष से अधिक नहीं है। पदों की संख्या 4061 है। जिसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।

सरकारी अधिसूचना के मुताबिक जिस व्यक्ति ने किसी भी एनसीटीई से मनन्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की योगय्ता प्राप्त की है वे कक्षा एक से पांचवी तक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विचारणीय होंगे। बशर्ते कि शिक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में ऐसी नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा के छह माह के ब्रिज कोर्स करना होगा।

उधर, ऑल इंडिया गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के महासचिव शोएब राणा ने बताया कि इसका बीएड धारकों को काफी लाभ पहुंचेगा। पहले जो टीजीटी और पीजीटी पदों के लिए योग्य थे वह अब सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के लिए भी आवेदन कर सकेंगे।

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