रांचीः आरजेडी सुप्रीमो एवं बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में कोर्ट ने सोमवार को पांच साल की सजा सुनाई। रांची में सीबीआई (CBI) के विशेष जज एसके शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चार घोटाले के सबसे बड़े मामले (डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी) में सोमवार को सजा का ऐलाना किया। कोर्ट ने लालू को 60 लाख का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि लालू यादव मौजूदा समय में रांची के रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं।
इस मामले में कोर्ट ने लालू समेत 40 दोषियों को 15 फरवरी को दोषी करार दिया था। अधिवक्ता ने बताया कि सजा की आधी अवधि पूरी हो गई है, इसलिए लालू को उच्च न्यायालय से जमानत मिलने की उम्मीद है। कोर्ट ने आज कुल 40 दोषी लोगों को सजा सुनाई गई। इनमें से 5 लोगों को 5-5 साल, 3 लोगों को 3-3 साल तथा कुल 32 लोगों को 4-4 साल की सजा सुनाई है।
इस मामले में पिछली सुनवाई में कोर्ट में अनुपस्थित रहे दो लोग आज अदालत में पेश हुए, जिन्हें जेल भेज दिया गया। इस मामले में तत्कालीन वित्त सचिव वेक जूलियस को सबसे कम एक लाख रुपए जुर्माना और 4 साल की सजा दी गई है। आपको बता दें कि केएम प्रसाद और लालू प्रसाद को रिम्स में रहते हुए सजा सुनाई गई। कोर्ट ने त्रिपुरारी मोहन प्रसाद को 2 करोड़, मोहम्मद शाइद को डेढ़ करोड़ रुपए के जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
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