तिरुवनंतपुरमः पति के बार-बार मना करने के बावजूद पत्नी देर रात किसी पराए शख्स से बात करती है, तो इसे वैवाहिक क्रूरता की श्रेणी में रखा जाएगा। जी हां यह कहना है केरल हाई कोर्ट का। केरल हाई कोर्ट ने पति-पत्नी के रिश्तों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि पति के बार- बार मना करने के बावजूद पत्नी देर रात किसी पराए शख्स से बात करती है, तो इसे वैवाहिक क्रूरता की श्रेणी में रखा जाएगा। कोर्ट ने इस आधार पर दंपति को तलाक की मंजूरी दी।
आप को बता दें कि पति ने फैमली कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। पति ने याचिका में तलाक के लिए क्रूरता और व्यभिचार का हवाला दिया था।
कोर्ट ने कहा कि फोन कॉल को लेकर दिए गए प्रमाण ही यह साबित करने के लिए काफी नहीं है कि महिला व्यभिचार कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे हैं और वे इससे पहले भी तीन बार अलग हो चुके हैं। ऐसे में पत्नी को अपने रिश्ते के प्रति ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
इस दंपती के बीच संबंध पहले भी अच्छे नहीं रहे हैं। साल 2012 में पत्नी ने ससुराल वालों पर अत्याचार करने के आरोप लगाए थे।
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