तिरुवनंतपुरमः पति के बार-बार मना करने के बावजूद पत्नी देर रात किसी पराए शख्स से बात करती है, तो इसे वैवाहिक क्रूरता की श्रेणी में रखा जाएगा। जी हां यह कहना है केरल हाई कोर्ट का। केरल हाई कोर्ट ने पति-पत्नी के रिश्तों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि पति के बार- बार मना करने के बावजूद पत्नी देर रात किसी पराए शख्स से बात करती है, तो इसे वैवाहिक क्रूरता की श्रेणी में रखा जाएगा। कोर्ट ने इस आधार पर दंपति को तलाक की मंजूरी दी।
आप को बता दें कि पति ने फैमली कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। पति ने याचिका में तलाक के लिए क्रूरता और व्यभिचार का हवाला दिया था।
कोर्ट ने कहा कि फोन कॉल को लेकर दिए गए प्रमाण ही यह साबित करने के लिए काफी नहीं है कि महिला व्यभिचार कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे हैं और वे इससे पहले भी तीन बार अलग हो चुके हैं। ऐसे में पत्नी को अपने रिश्ते के प्रति ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
इस दंपती के बीच संबंध पहले भी अच्छे नहीं रहे हैं। साल 2012 में पत्नी ने ससुराल वालों पर अत्याचार करने के आरोप लगाए थे।
वाशिंगटः डोनाल्ड ट्रम्प दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने सोमवार, 20 जनवरी को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में…
संवाददाताः संतोष कुमार दुबे दिल्लीः राम कथा का गलत विवरण सुनाने को लेकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने…
वॉशिंगटन: अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे। इससे पहले उन्होंने रविवार को…
स्पोर्ट्सः खो-खो में भारत विश्व विजेता बन गया है। इंडिया की मेंस और विमेंस दोनों टीमों ने खो-खो का पहला…
स्पोर्टः भारत के स्टार एथलीट तथा ओलिंपिक के गोल्डन ब्वॉय नीरज चोपड़ा ने परिणय सूत्र में बंध गए हैंय़। शादी…
संवाददाताः संंतोष कुमार दुबे दिल्लीः पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री के मुद्दे पर दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण…