दिल्लीः यदि आप लापरवाह तरीके से वाहन चलाते हैं और अक्सर नियमों की अनदेखी कर देते हैं, तो अब आप सावधान हो जाइए, नहीं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकती है। जीं हां आपका 2 लाख रुपए का चालान कट सकता है। ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नही करते तो आप अपने साथ अपने साथ दूसरों का भी नुकसान कर सकते है। नया मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार आपका 2 लाख रुपए से उपर का भी चालान कट सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस नियम की अनदेखी करने पर कितने का चालान कट सकता है।

अगर आप ट्रक चलाते है तो नियमों का उल्लंघन करने पर आपका ओवरलोडिंग का 5000 हजार रुपए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10000 रुपए, फिटनेस नहीं होने पर 10000 रुपए, परमिट वॉयलेशन के लिए 10000 रुपए, इंश्योरेंस नहीं होने पर 4000 रुपए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10000 रुपए, बिना ढकीं निर्माण सामग्री ले जाने के लिए 20000 रुपए औऱ सीट बेल्ट न लगाने के लिए आपका 1000 रुपये का चालान कट सकता है। इसके साथ ओवर लोडिंग का चालान 20 हजार रुपए और जितना टन अधिक सामान होगा उसे 2 हजार के गुना कर जुर्माना लगाया जाएगा।

दिल्ली पुलिस ने 2019 में नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद दिल्ली सख्ती के साथ कार्रवाई करते हुए राम किशन नाम के शख्स का का 56 हजार का चालान ओवरलोडिंग के लिए, 5000 हजार रुपये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर, 10 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, 10 हजार रुपये फिटनेस के लिए, 10 हजार रुपये परमिट वॉयलेशन के लिए, 4 हजार रुपये इंश्योरेंश के लिए, 10 हजार रुपये पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर, 20 हजार रुपये बिना ढकीं निर्माण सामग्री ले जाने के लिए और 1000 रुपये सीट बेल्ट न लगाने के लिए जुर्माना किया गया। इस तरह से कुल 2 लाख 500 रुपए का चालान किया गया था।

आपको बता दें कि ओवर लोडिंग का चालान 20 हजार रुपये है, जबकि जितना टन अधिक सामान होगा उसे 2 हजार के गुना कर दिया जाएगा। ड्राइवर कुल 18 टन ज्यादा सामान लेकर जा रहा था। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि ट्रैफिक चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए नियमों का पालन करें।

वाहन चलाते समय रास्ते में हमेशा एम्बुलेंस के सायरस की आवाज पर ध्यान दें और आपतकालीन वाहन को रास्ता दें। उसे पहले आगे निकलने दें। आपका ऐसा ना करना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना है। इसके लिए आपका ट्रैफिक चालान कट सकता है। आपको वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए ऐसा करना आपके साथ-साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए अच्छा साबित होगा।

तलाश के दौरान अब अगर आपके पास एम परिवहन एप अथवा डिजीलॉकर में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के पंजीकरण व बीमा के दस्तावेज हैं तो पुलिस या परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम की धारा-180 के अंतर्गत चालान नहीं कर सकेंगे। पहले कागजात न दिखाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना या तीन महीने की जेल का प्रविधान था।

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