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व्यापार

शत-प्रतिशत आईटीसी मिलान आवश्यक, 1 जनवरी 2022 से प्रभावी है नियमः आशुतोष

संवाददाताः संतोष कुमार दुबे

आशुतोष शर्मा,, इनडाइरेक्ट टैक्स कंसलटेंट

दिल्लीः सरकार ने जनवरी 2022 से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को लेकर कुछ बदलाव किए हैं। इस बदलाव के बाद अब इन्पुट सिर्फ और सिर्फ तभी लिया जा सकेगा,  जब आपूर्तिकर्ता (विक्रेता) द्वारा उस इनपुट को अपने जीएसटीआर-1 में अपलोड किया गया हो। अब आईटीसी तभी उपलब्ध होगा, जब आपूर्तिकर्ता अपनी जीएसटीआर-1 में चालान (इन्वॉइस) अपलोड करता है। यह विशेष जानकारी इनडाइरेक्ट टैक्स कंसलटेंट आशुतोष शर्मा ने प्रखर प्रहरी से बातचीत के दौरान दी।

उन्होंने प्रखर प्रहरी से बातचीत के दौरान बताया कि व्यवसायों को अपने विक्रेताओं के साथ लेन-देन के लिए इस संबंध में अनुबंध करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि कोई व्यवसाय ऐसे विक्रेता के साथ लेन देन करता है जो वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)  के तहत उचित अनुपालन नहीं करता है, तो उसका आईटीसी सवालों के घेरे में आ सकता है। उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी 2022 से पहले, इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने के लिए 5 प्रतिशत की छूट की अनुमति थी, भले ही विक्रेता ने अपने जीएसटीआर-1 में चालान नहीं दर्शाया हो।

उन्होंने बताया कि इसका मतलब यह था कि जीएसटीआर-2बी में बताए गए आईटीसी का 105 फीसदी तक आईटीसी उपलब्ध था। श्री आशुतोष बताते हैं कि जीएसटीआर-1 आपूर्तिकर्ता / विक्रेता द्वारा अपलोड किया गया रिटर्न है जो उनकी बिक्री या बाहरी आपूर्ति को दर्शाता है। जीएसटीआर-2बी यह रिटर्न है जिसमें खरीदार या प्राप्तकर्ता के लिए ऐसे चालान का खुलासा किया जाता है। 1 जनवरी 2022 से कानून में संशोधन के के बाद आईटीसी तभी उपलब्ध होगा जब आपूर्तिकर्ता जीएसटीआर-1 में अपनी बी2बी आपूर्ति में चालान अपलोड करेगा। तभी यह प्राप्तकर्ता के जीएसटीआर-2बी में दिखाई देगा। ऐसे में, सिर्फ शर्तें पूरी होने पर ही, आईटीसी प्राप्तकर्ता जीएसटी के तहत पात्र है। यह अब सभी प्राप्तकर्ताओं/क्रेताओं को अपने विक्रेताओं को जाने का अनुपालन करने के लिए अनिवार्य बताता है।

आशुतोष शर्मा ने कहा कि इसका अर्थ यह है कि किसी भी विक्रेता के साथ लेन-देन करते समय, उचित सावधानी बरतनी चाहिए। वे सर्च टैक्सपेयर’ विकल्प के माध्यम से जीएसटी वेबसाइट पर अपने विक्रेताओं की प्रोफाइल देखने के साथ शुरुआत कर सकते है। क्रेता यह पता लगा सकते हैं कि क्या उनके विक्रेता नियमित रूप से अपना जीएसटीआर-1 और 3 बी जमा कर रहे हैं। यदि वे जीएसटी कानून का नियमित अनुपालन नहीं कर रहे हैं, तो क्रेता इस विक्रेता से लेन-देन करने पर पुनर्विचार कर सकते हैं। अगर वे ऐसे विक्रेताओं के साथ डील करना जारी रखते हैं, तो उनके आईटीसी पर बाद में सवाल उठाए जा सकते हैं। ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां व्यवसाय उन विक्रेताओं से लेन- देन के लिए बाध्य हैं जो नियमित अनुपालन नहीं कर रहे हैं या ऐसे नए विक्रेता के साथ कर रहे हैं. जिसका इस संबंध में इतिहास उनके पास उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामले में क्रेतागण विक्रेताओं को भुगतान नहीं करने पर विचार कर सकते हैं जब तक कि वे अपने जीएसटीआर-1 में चालान नहीं दर्शाते हैं और जीएसटीआर-3बी के माध्यम से भुगतान नहीं करते हैं।

इसके साथ ही, यह उल्लेखनीय कि जीएसटीआर-2बी अब आईटीसी के मिलान के लिए आधिकारिक प्रारूप बन गया है। जीएसटीआर-2ए को अब जीएसटी पोर्टल से पूरी तरह से हटा दिया गया है। जीएसटीआर 2ए एक सक्रिय और अविश्वसनीय रूप था क्योंकि यह लगातार अपडेट हो जाता था, यहां तक कि यह तब भी अपडेट हो जाता जब आपूर्तिकर्ता बिलंब की तारीख में भी अपना जीएसटीआर-1 फाइल करता था। जीएसटीआर-2बी एक स्थिर रूप है जहां किसी विशेष महीने की 14 तारीख से अगले महीने की 13 तारीख के बीच अपलोड किए गए चालान इसमें दिखाई देते हैं। यह जीएसटीआर 2 बी कहीं अधिक विश्वसनीय है क्योंकि यह आपूर्तिकर्ता द्वारा बाद की तारीख में चालान अपलोड करने के साथ नहीं बदलता है। यदि आपूर्तिकर्ता देर से रिटर्न दाखिल करता है, तो यह उस महीने के जीएसटीआर-2बी में दिखाई देता है। इसलिए, यह जीएसटीआर-3बी में क्रेडिट प्राप्त करते समय मिलान के लिए एक अधिक विश्वसनीय आधार बनाता है। ऐसे कई फैसले हैं जिनमें भले ही आपूर्तिकर्ता ने अपने रिटर्न में चालान नहीं दर्शाया, लेकिन आईटीसी की अनुमति मिली।

हालांकि, ऐसे मामले में पर्याप्त मुकदमेबाजी भी शामिल होगी। साथ ही, इससे समय, लागत और अनिश्चितता भी जुड़ी होगी रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है। यदि उचित कदम उठाया जाता है और गैर-अनुपालन करने वाले विक्रेताओं के साथ लेन-देन कम से कम किया जाता है, तो बाद की तारीख में आईटीसी के इस तरह के व्युत्क्रमण को रोका जा सकता है। ऐसे में, यह अनुशंसा की जाती है कि किसी को भी अपने ऐसे विक्रेताओं को चुनना चाहिए जो कानून का उचित अनुपालन करते हैं। जहां उनके अनुपालन के संबंध में संदेह हो, ऐसे विक्रेताओं को भुगतान केवल चालान अपलोड करने और उस पर करो का भुगतान करने के बाद ही किया जाना चाहिए।

Shobha Ojha

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