दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार रात से एक बार फिर वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो गया है। आपको बता दें कि वीकेंड कर्फ्यू में कई बंदिशें लगाई गई हैं। इसके साथ ही जरूरी काम से जुड़े कुछ लोगों को छूट भी दी गई हैं। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े लोगों को कर्फ्यू के दौरान आने-जाने के लिए ई-पास जारी किए जाएंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर आवेदन करना होगा।
दिल्ली के संबंधित जिलों के डीएम अपने एरिया में इस तरह की गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए ई-पास जारी करेंगे। जिन लोगों को अपना पहचान पत्र दिखाकर कहीं भी आने-जाने की पहले से छूट मिली हुई है या जो अस्पताल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे या कहीं एग्जाम देने जा रहे होंगे, ऐसे लोगों को छोड़कर जिन्हें आवश्यकता होगी, उनके लिए डीएम ऑफिस द्वारा अलग से ई-पास जारी किए जाएंगे। डीडीएमए के आदेश में ऐसे लोगों को दो श्रेणियों, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति और एग्जम्प्टेड कैटिगरी में रखा गया है। इन दोनों श्रेणियों में ये लोग भी शामिल हैं…
सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बस, मेट्रो और ट्रेनें चलेंगी। इसका जवाब है हां, बिल्कुल. बस इसके लिए आपके पास दिखाने के लिए टिकट की कॉपी जरूर होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि वीकेंड कर्फ्यू होगा, लेकिन आपको बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट तक जाने की रोक नहीं लगी है।
आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं, जिनके लिए बनेंगे ई-पासः
1-अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, वैक्सीनेशन सेंटर, मेडिकल इंश्योरेंस ऑफिसर, फॉर्मेसी, फार्मा कंपनियां और अन्य मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज (मैन्यूफैक्चरिंग और सप्लाई) से जुड़े लोग।
2- फूड, ग्रॉसरीज, फल और सब्जियां, डेयरी और मिल्क बूथ, मीट और फिश, एनमिल फूडर, फार्मास्यूटिकल्स, ऑप्टिशियन, बिजली के पंखे, एजुकेशनल बुक्स, दवाइयों और मेडिकल उपकरणों के सप्लायर।
3- वेटेनरी सर्विसेज, एनिमल केयर शेल्टर और पेट फूड शॉप।
4- न्यूजपेपर डिस्ट्रिब्यूशन से जुड़े लोग।
5- बैंक और इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम, सेबी और स्टॉक रिलेटेड ऑफिस।
6- रिजर्व बैंक और उसके द्वारा घोषित आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग।
7- टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट और केबल सर्विस, आईटी इनेबल सर्विसेज।
8- पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस के रीटेल और स्टोरेज आउटलेट से जुड़े लोग।
9- वॉटर सप्लाई, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रब्यूशन यूनिट्स और उनसे संबंधित अन्य सेवाओं से जुड़े लोग।
10- कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सर्विसेज से जुड़े लोग।
11- सामान के ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े लोग।
12- सभी तरह की कार्गो सर्विसेज से जुड़े लोग।
13- एविएशन और उससे संबंधित अन्य सेवाओं से जुड़े लोग।
14- सरकारी और प्राइवेट सिक्योरिटी सेवाओं से जुड़े लोग।
15- इलेक्ट्रिशन, प्लंबर, वॉटर प्यूरिफायर की रिपेयरिंग जैसे कामों और सेवाओं से जुड़े सेल्फ एम्प्लॉइड लोग।
16- कृषि कार्यों से जुड़े लोग।
17- पोस्टल सर्विसेज से जुड़े लोग।
18- डाटा सेंटर, क्लाउड सर्विसेज, आईटी सर्विसेज से जुड़े लोग।
18- कस्टम हाउस एजेंट्स।
20- वैक्सीन, लाइफसेविंग दवाओं और फार्मास्यूटिकल प्रॉडक्ट्स के मूवमेंट से जुड़े लाइसेंसधारी मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स।
21- डीडीएमए द्वारा आश्वयक घोषित की गई किसी भी अन्य सेवा से जुड़े लोग।
किन-किन कंपनियों को छूट दी गई है
1- प्राइवेट बैंक्स
2- आवश्यक सेवाओं से जुड़ी कंपनियों के दफ्तर
3- इंश्योरेंस/मेडिक्लेम कंपनी
4- फार्मा कंपनियों के प्रॉडक्शन और डिस्ट्रिब्यूशन मैनेजमेंट से जुड़े दफ्तर
5- आरबीआई द्वारा रेगुलेट की जाने वाली संस्थाओं के दफ्तर
6- सभी नॉन बैंकिंग फाइनैंशल कारपोरेशंस
7- सभी माइक्रो फाइनैंस इंस्टीट्यूशंस
8- कुरियर सर्विस
9- अगर कोर्ट, ट्रिब्यूनल या कमिशन ऑफ इन्क्वायरी ऑपरेशनल हैं, तो उनसे जुड़े एडवोकेट्स के दफ्तर