दिल्लीः वैश्विक महामारी कोरोना वायरस एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगा है, जिसके कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहले चरण की पाबंदियों की ओर बढ़ रही है। यहां बीते दो दिनों में संक्रमण दर में दोगुनी वृद्धि हुई है और यह बढ़कर 0.43 फीसदी तक पहुंच गई है। यदि यहां अगले दो दिन यही स्थिति रही और संक्रमण दर 0.5 फीसदी तक पहुंच गई, नाइट कर्फ्यू (रात 10 से सुबह 5 बजे तक) लागू होगा। इसके बाद बाजार से लेकर मॉल तक सम-विषम के आधार पर रात आठ बजे तक ही खुलेंगे। इसके साथ ही मेट्रो भी अपनी 50 फीसदी की क्षमता से ही चलेगी।
राष्ट्रीय राजधानी को कोरोना की राजधानी बनने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने कमकर कस ली है। प्रदेश सरकार ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर पाबंदियां लागू करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम (ग्रैप) तैयार किया है। ग्रैप में पाबंदियां कोरोना संक्रमण दर, सक्रिय मरीजों की संख्या और अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या के आधार पर तय की गई है। इसे डीडीएमए पहले ही मंजूरी दे चुकी है।
अब आपको बताते हैं कि ग्रैप में क्या व्यवस्था है। ग्रैप का पहला चरण लगातार दो दिन संक्रमण दर 0.5 फीसदी आने पर लागू हो जाएगा। ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम के तहत पहला येलो अलर्ट है। इसके लिए तीन शर्तें हैं, पहला लगातार दो दिन 0.5 फीसदी की संक्रमण दर या 7 दिन में 1500 केस या फिर 500 मरीजों का एक सप्ताह के अंदर ऑक्सीजन बेड पर भर्ती होना। इसी तरह कुल चार अलर्ट अंबर, ऑरेंज और आखिरी रेड अलर्ट है, जिसमें संक्रमण दर पांच फीसदी होने या 7 दिन में 16000 केस या फिर 3000 लोगों का एक सप्ताह में ऑक्सीजन बेड पर भर्ती होना शामिल है। चौथे चरण में लगभग लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी। सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी।
पहला अलर्ट (येलो अलर्ट):
-0.5 फीसदी संक्रमण लगातार दो दिन रहने पर
-7 दिनों में 1500 सक्रिय केस आने पर
-500 मरीज सात दिनों में ऑक्सीजन बेड पर भर्ती होने पर
दूसरा अलर्ट (अंबर अलर्ट):
-1 फीसदी संक्रमण लगातार दो दिन रहने पर
-3500 केस सात दिनों में आने पर
-700 ऑक्सीजन बेड सात दिन में भरने पर
तीसरा अलर्ट (ऑरेंज अलर्ट):
-2 फीसदी संक्रमण दर लगातार दो दिन रहने पर
-9000 केस सात दिनों के अंदर आने पर
-1000 ऑक्सीजन बेड सात दिन में भर जाने पर
चौथा अलर्ट (रेड अलर्ट):
-5 फीसदी संक्रमण दर लगातार दो दिन रहने पर
-16000 मरीज सात दिन के अंदर आने पर
-3000 ऑक्सीजन बेड सात दिन में भर जाने पर
लगेंगी ये पाबंदियां:
आपको बता दें कि बाजारों में सबसे अधिक संक्रमण फैलने का खतरा होता है, वहां पहले अलर्ट पर ही पर सम-विषम के तहत दुकानें खुलेंगी। वहीं आखिरी यानी चौथे अलर्ट पर जाते-जाते दिल्ली में लगभग सभी बाजार, मॉल, ऑफिस से लेकर औद्योगिक इकाइयां बंद हो जाएंगी। सिर्फ जरूरी सेवा और स्टैंड अलोन की दुकानें, ऐसे निर्माण स्थल जहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था होगी, वहीं खुले रहेंगे।
ये पाबंदियां लगेंगीः
श्रेणी—–अलर्ट-1—-अलर्ट-2—–अलर्ट-3——–अलर्ट-4
निर्माण—-चालू——चालू———चालू————-चालू
————-(जहां रहने की व्यवस्था हो)——————-
मेट्रो-50 प्रतिशत के साथ–33फीसदी के साथ—बंद——-बंद
उद्योग—–चालू——चालू——जरूरी यूनिट——–जरूरी यूनिट
जरूरी सेवा
दुकान —-चालू——चालू——-चालू—————चालू
बाजार गैर
जरूरी— सम-विषम—सम-विषम—अकेली दुकान—-अकेली दुकान
————-(सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक)——————-
मॉल—सम-विषम—-सम-विषम——बंद————–बंद
———–(सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक)————–
साप्ताहिक
बाजार-जोन में एक(50%क्षमता)-जोन में एक (50%क्षमता)-बंद-बंंद
ऑनलाइन सामान-चालू—चालू–सिर्फ जरूरी सामान–सिर्फ जरूरी सामान
पहले अलर्ट में ये संस्थान पूरी तरह बंद हो जाएंगेः
स्कूल, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थियेटर, सम्मेलन कक्ष, बैंक्वेट हॉल, स्पॉ एंड वेलनेस क्लीनिक, योग संस्थान व जिम। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू हो जाएगा।
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