संवाददाताः कपील भारद्वाज
चंडीगढ़ः अब हरियाणा युवा भी जाम छलका सकेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाद अब हरियाणा सरकार ने भी शराब पीने और इसकी खरीद-बिक्री करने की वैध उम्र को घटाकर 25 साल से 21 साल कर दिया है। राज्य सरकार ने बुधवार को अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन कर राज्य में शराब का सेवन, उसकी खरीद या बिक्री की कानूनी तौर पर उम्र को मौजूदा 25 साल से घटाकर 21 साल करने का रास्ता साफ कर दिया।
आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2021 को पारित कर दिया है। इस विधेयक में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भी हाल ही में शराब का सेवन, उसकी खरीद या बिक्री की आयु सीमा को घटाकर 21 साल कर दिया है।
राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा में यह विधेयक पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कहा कि मौजूदा समय की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में पहले के समय से काफी बदलाव आया है। पहले यह आबकारी नीति उस समय की परिस्थितियों के मद्देनजर तैयार की गई थी। हरियाणा सरकार की आबकारी नीति में कहा गया है कि लोग अब अधिक शिक्षित हैं और जिम्मेदार तरीके से शराब का सेवन करने के मामले में तर्कसंगत निर्णय भी ले सकते हैं।
वाशिंगटनः जन्मजात नागरिका को समाप्त करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के फैसले पर फेडरल कोर्ट ने गुरुवार को 14…
दिल्लीः अगर आप 10वीं या 12वीं के छात्र हैं और इस साल 15 फरवरी से शुरू हो रहे बोर्ड की…
दिल्लीः इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो गुरुवार रात नई दिल्ली पहुंचे। वह अपने पहले दौरे पर भारत आए हैं। विदेश…
संवाददाताः संतोष कुमार दुबे दिल्लीः बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हमले की झूठी…
संवाददाताः संतोष कुमार दुबे दिल्लीः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि दिल्ली की जनता बदलाव जाहती है।…
संवाददाताः संतोष कुमार दुबे दिल्लीः दिल्ली बीजेपी के भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल…