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एमपी में लोगों को घर में मनाना पड़ेगा नए साल का जश्न, राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें किन-किन चीजों पर लगी है पाबंदी - Prakhar Prahari
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एमपी में लोगों को घर में मनाना पड़ेगा नए साल का जश्न, राज्य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें किन-किन चीजों पर लगी है पाबंदी

भोपालः मध्य प्रदेश सरकार कोरोना वायरस के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच गुरुवार को नई गाइडलाइन भी जारी कर दी। ऐसे में लोग रात 11 से सुबह 5 बजे तक घर से नहीं निकल सकेंगे, यानी रात 12 बजे नए साल के जश्न की जो तैयारियां की जा रही हैं, उन्हें झटका लगा है। इसकी सीधा मतलब है कि मध्यप्रदेश में लोग अब नए साल का जश्न खुलकर नहीं मना सकेंगे। आपको बता दें कि एमपी सरकार ने 17 नवंबर को नाइट कर्फ्यू सहित कोविड की सभी पाबंदियां हटा दी थीं।

राज्य सरकार ने सरकार ने कहा है कि जिम, कोचिंग, थिएटर, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल में 18 साल उम्र से ज्यादा के उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी, जिन्होंने दोनों डोज लगवा लिए हैं। बच्चों पर यह बंधन लागू नहीं होगा।

एमपी सरकार की नई गाइडलाइन

  • रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
  • वैक्सीन के दोनों डोज न लेने वाले 18+ के लोगों की सिनेमाहॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में एंट्री बैन।
  • कर्मचारियों से दोनों डोज लगाने को कहा गया है। उनकी लिस्ट बनाई जाएगी।
  • स्कूलों-कॉलेजों, होस्टलों में 18+ के स्टूडेंट्स को ही एंट्री मिलेगी।
  • मॉल-मार्केट और मेलों में दुकानदार दोनों डोज लगाने वालों को ही सामान देंगे।
  • मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी।
  • मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा।
  • लोग खरीदारी के लिए मार्केट और मॉल आ-जा सकेंगे। इसके लिए व्यापारी संगठन दुकानदारों-कर्मचारियों को दोनों डोज लगवाने के लिए कहना होगा।
  • सरकारी कर्मचारियों को डोज लगवाना होगा। ड्यूटी पर भी आना होगा।
  • स्कूल, हॉस्टल, कॉलेज में शिक्षकों, कर्मचारियों और 18 साल से ज्यादा उम्र के छात्रों को वैक्सीन लगवाना होगा। अभी ये खुले रहेंगे।
  • जुर्माना शहर के अनुसार नियमानुसार रहेगा। यह अलग-अलग हो सकता है।

नई गाइडलाइन में इन सवालों के नहीं दिये गए हैं जवाबः

  • रात 11 बजे के बाद शादी पंडाल में जो कार्यक्रम होते हैं, क्या कर्फ्यू उन पर भी लागू होगा? रिश्तेदार आना-जाना कर सकेंगे?
  • रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो लोग शहर से बाहर आते- जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था होगी?
  • सुबह 5 बजे के पहले कई लोग पार्कों में टहलने जाते हैं, क्या यह प्रतिबंधित रहेगा ?
  • शराब दुकानें क्या रात 11 बजे बंद होंगीं?
  • नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा?
  • मल्टीप्लेक्स और सिनेप्लेक्स में रात का शो 1:00 बजे खत्म होता है। क्या यह शो कैंसिल होगा ?
  • हाईवे पर देर रात तक ढाबे और होटल्स खुले रहते हैं, क्या उन पर भी प्रतिबंध लगेगा?
  • ऑटो और टैक्सी रात में आना-जाना कर सकेंगी? कितने लोग बैठ सकेंगे?

मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने गुरुवार को बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वायरस के हालात की समीक्षा की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि वैक्सीन के दोनों डोज लगाने वाले ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर सकेंगे। नाइट कर्फ्यू के बाद लोगों को वक्त पर घर लौटना होगा।

इसके साथ ही जिम ऑनर को भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहां आने वाले लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगे हों। मध्यप्रदेश से सटे राज्यों में कोरोना के मरीज बढ़े हैं। अच्छी खबर है कि अब तक प्रदेश में ओमिक्रॅान का मरीज नहीं मिला है।

स्वाथ्य मंत्री सारंग ने बताया कि इंजीनियरिंग-मेडिकल कॉलेज और कोचिंग में आने वाले सभी छात्रों को भी वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना जरूरी है। जिम और भीड़ जमा होने वाली जगहों पर जाने वाले सभी लोगों को दोनों डोज लगवाना होगा। मास्क को लेकर रोको-टोको अभियान चलाया जाएगा। सभी जिलों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोग मास्क लगाएं।

उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन के साथ ही हर जिले में इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में रखा जाएगा। जहां घर में आइसोलेशन की अलग से व्यवस्था नहीं है या जिन घरों में लोग ज्यादा हैं, उन्हें इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में रखा जाएगा। इसकी पूरी व्यवस्था सरकार करेगी।

Shobha Ojha

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