कराचीः रियासत-ए-मदीना बनाने का वादा करके पाकिस्तान में इमरान खान सत्ता में आए थे, लेकिन अब उनके शासन काल में हिंदुओं के मंदिरों पर हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। अब पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कराची शहर में एक हिंदू मंदिर में कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला करके मां दुर्गा की मूर्ति के धड़ को तोड़ दिया। कट्टरपंथियों ने मंदिर में काफी तोड़फोड़ भी की है। आपको बता दें कि इमरान के राज में पिछले 22 महीने में हिंदू मंदिरों पर यह 9वां बड़ा हमला है।
प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक कट्टरपंथियों ने कराची के नरियान पूरा हिंदू मंदिर पर हमला किया है। इस हमले में जहां एक मूर्ति का धड़ अलग कर दिया गया है, वहीं मां दुर्गा की दूसरी मूर्ति को काफी नुकसान पहुंचा गया है। उन्होंने पूरा मंदिर तहस-नहस कर दिया। पाकिस्तानी पत्रकार वीनगास ने बताया कि पिछले 22 महीने में यह हिंदू मंदिरों पर 9वां बड़ा हमला है।
Attack on Narian Pora Hindu Temple in Karachi. This is 9th attack on Hindu Temple in 22 months despite Supreme Court notices and government claims that they protect Temple — nothing has changed.
It happens when culprits are allowed to walk free. pic.twitter.com/RevrRED2mr— Veengas (@VeengasJ) December 20, 2021
पाकिस्तान में कट्टरपंथी लगातार पाकिस्तान में हिंदुओं के धर्मस्थलों पर हमले कर रहे हैं और पाकिस्तान सरकार हिंदुओं के मंदिरों को सुरक्षा प्रदान करने का दावा कर रही है। कुछ महीने पहले पाकिस्तान के पंजाब सूबे में गणेश मंदिर पर कट्टरपंथियों ने हमला करके मंदिर को तहस-नहस कर दिया था। इस हमले के बाद पूरी दुनिया में काफी तीखी आलोचना हुई तो प्रधानमंत्री इमरान खान ने 24 घंटे बाद चुप्पी तोड़ी थी। इमरान खान ने यह भी वादा किया है कि उनकी सरकार इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाएगी।
आपको बता दें कि इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक मंदिर निर्माण का वादा किया था, लेकिन कट्टरपंथियों के विरोध के कारण उन्होंने अपने वादे से मुकरना पड़ा था। इमरान खान ने ट्वीट कर लिखा कि रहीम यार खान के भोंग में गणेश मंदिर पर कल हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैंने पहले ही आईजी पंजाब को सभी दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने और पुलिस की किसी भी लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। सरकार मंदिर का जीर्णोद्धार भी करेगी।
आपको बता दें कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पंजाब सूबे के मुख्य सचिव और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IGP) को 24 घंटे के अंदर पेश होने का हुक्म सुनाया था।