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प्रधानमंत्री थोड़ी देर में देंगे बैकों में जमा राशि के बारे में जानकारी, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत बैंकों में सुरक्षित रहेगी पांच लाख रुपये तक की राशि - Prakhar Prahari
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प्रधानमंत्री थोड़ी देर में देंगे बैकों में जमा राशि के बारे में जानकारी, क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत बैंकों में सुरक्षित रहेगी पांच लाख रुपये तक की राशि

दिल्लीः थोड़ी देर में यानी अपराह्न 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘डिपॉजिटर्स फर्स्ट : गारंटी टाइम बाउंड डिपॉजिट इंश्योरेंस पेमेंट अप टू 5 लाख रुपए’ प्रोग्राम को संबोधित करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री डीआईसीजीसी (DICGC) यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन  एक्ट के तहत बैंक में जमा पर मिलने वाली 5 लाख रुपए की गारंटी के बारे में जानकारी देंगे। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री और आरबीआई (RBI) यानी रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद रहेंगे।

आपको को बता दें कि सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 16 सहकारी बैंकों के ग्राहकों को क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 1 लाख लोगों को कुल 1300 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। ये उन बैंकों के ग्राहक थे जिन पर आरबीआई ने पाबंदी लगा दी थी।

सरकार के मुताबिक देश के कुल अकाउंट्स में से 98.1 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी स्कीम में कवर हैं। बात यदि दुनिया के लिहाज से बात की जाए तो ये 80 प्रतिशत है। यानी हम इस मामले में दुनिया के औसत से आगे हैं।

डीआईसीजीसी एक्ट में इस बदलाव को शामिल किए जाने पर डिपॉजिटर को बड़ी आसानी होगी, क्योंकि उन्हें तय समय में अपना 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। बैंक के फेल होने की सूरत में डीआईसीजीसी के कवर के हिसाब से डिपॉजिटर को उनका पैसा तय समय के भीतर आसानी से मिल जाएगा। बजट में ऐलान किया था कि बैंकों में जमा 5 लाख रुपए की रकम अब डीआईसीजीसी  एक्ट के तहत सिक्योर्ड रहेगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में यह ऐलान पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक में हुए फ्रॉड के बाद किया था। इसके बाद यस बैंक भी वित्तीय संकट में फंस गया था। बैंक में रोज की निकासी पर लिमिट लगा दी गई थी।

आपको बता दें कि डीआईसीजीसी रिजर्व बैंक की कंपनी है, जो हर डिपॉजिटर के सेविंग्स, करंट, रेकरिंग और फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) एकाउंट में जमा 5 लाख रुपए को सुरक्षित रखती है। अगर कोई बैंक डिफॉल्ट हो जाता है तो उसके हर डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक की रकम (मूल रकम और ब्याज) डीआईसीजीसी  अदा करेगी।

इससे पहले मई 1993 से पहले बैंक डिपॉजिटर को अपने बैंक खाते में जमा 30,000 रुपए तक की रकम पर ही वापसी की गारंटी थी।

General Desk

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