Deprecated: The PSR-0 `Requests_...` class names in the Requests library are deprecated. Switch to the PSR-4 `WpOrg\Requests\...` class names at your earliest convenience. in /home1/prakhndx/public_html/wp-includes/class-requests.php on line 24
आसान नहीं होगी जेल से रिहा होने के बाद भी आर्यन की जिंदगी, हर पल रहेगा अदालत की इन शर्तों का पहरा - Prakhar Prahari
Subscribe for notification

आसान नहीं होगी जेल से रिहा होने के बाद भी आर्यन की जिंदगी, हर पल रहेगा अदालत की इन शर्तों का पहरा

मुंबईः क्रूज ड्रग्स मामले में जेल में बंद बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई है और वह शनिवार को जेल से बाहर आ जाएंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को जमानत दी थी। लेकिन जेल से निकलने के बाद भी आर्यन की लाईफ आसान नहीं होगी। इसकी वजह है आर्यन के खिलाफ लगाई गई जमानत की शर्त। जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने गुरुवार को 14 शर्तों के साथ आर्यन को जेल से रिहा करने का आदेश दिया था।

कोर्ट द्वारा लगाई गईं पाबंदियों के बाद आर्यन की लाइफ अब पहले की तरह नॉर्मल नहीं रहने वाली है। आपको बता दें कि आर्यन के साथ इस मामले में सह अभियुक्त मुनमुन धमीचा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत मिली है।

अदालत ने जो कंडीशन लगाई है उसके मुताबिक, आर्यन बिना इजाजत देश नहीं छोड़ सकेंगे। उन्हें अपना पासपोर्ट एनडीपीएस (NDPS) कोर्ट को सौंपना होगा। साथ ही उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी ऑफिस जाकर हाजिरी भी देनी होगी।

बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने शुक्रवार को जेल पहुंचकर आर्यन के लिए बेल बॉन्ड भरा। जूही सेशंस कोर्ट में आर्यन के लिए कटघरे में खड़ी हुईं और उनकी जमानती बनने की बात कही। अभिनेत्री जूही चावला की ओर से उनके वकील सतीश मानशिंदे ने कोर्ट को बताया कि उनका नाम पासपोर्ट पर दर्ज है। उनका आधार कार्ड भी जोड़ा गया है। वे आर्यन खान के लिए श्योरिटी दे रहीं हैं। वह आर्यन के पिता की प्रोफेशनल सहयोगी हैं और आर्यन को उनके जन्म से जानती हैं। जज ने जूही के सारे डॉक्युमेंट्स वैरिफाई किए और आर्यन का बेल बॉन्ड जारी कर दिया।

इन 14 शर्तें पर मिली है आर्यन को जमानत।

  1. आर्यन की ओर से 1 लाख का पर्सनल बॉन्ड जमा करना होगा।
  2. कम से कम एक या ज्यादा जमानती देना होगा।
  3. एनडीपीएस (NDPS) कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते।
  4. इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ सकते।
  5. ड्रग्स जैसी किसी एक्टिविटी में मिलने पर जमानत तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
  6. इस केस को लेकर मीडिया या सोशल मीडिया में कोई बयान नहीं देना है।
  7. हर शुक्रवार को एनसीबी ऑफिस में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच आना होगा।
  8. केस की तय तारीखों पर अदालत में मौजूद होना होगा।
  9. किसी भी समय पर बुलाए जाने पर एनसीबी ऑफिस जाना होगा।
  10. मामले के दूसरे आरोपियों या व्यक्ति से संपर्क या बातचीत नहीं करेंगे।
  11. एक बार ट्रायल शुरू होने के बाद इसमें किसी तरह की देरी नहीं करेंगे।
  12. आरोपी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कोर्ट की कार्यवाही या आदेशों पर विपरीत असर डालती हो।
  13. आरोपी निजी तौर पर या फिर किसी और से गवाहों को धमकाने, प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ का प्रयास नहीं करेगा।
  14. अगर आवेदक/आरोपी इनमें से कोई भी नियम तोड़ता है तो NCB के पास यह अधिकार है कि वह उसकी जमानत अर्जी खारिज करने के लिए अदालत का रुख कर सकती है।

 

General Desk

Recent Posts

गाजा पहुंचे नेतन्याहू, इजरायल-हमास जंग के बीच सैन्य ठिकानों का दौरा किया

दिल्लीः इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के दौरान पहली बार गाजा का…

3 days ago

इमोशनल टेंशन से टूटा रहमान का रिश्ता, 29 साल बाद पत्नी सायरा से अलग हुए, लिखा- उम्मीद थी 30 साल पूरे कर लेंगे

मुंबईः बॉलीवुड के महान संगीतकार एवं ऑस्कर पुरस्कार विजेता एआर रहमान (57) करीब तीन दशक बाद अपनी पत्नी सायरा बानू…

3 days ago

भारत-चीन के बीस सीधी उड़ान शुरू करने पर चर्चा, मानसरोवर यात्रा फिर शुरू करने पर भी G20 में बातचीत

दिल्लीः पांच साल बाद भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने पर…

3 days ago

21 से 24 नवंबर तक भाग्यनगर में लोकमंथन का आयोजन, राष्ट्रपति मुर्मू 22 को करेंगी उद्घाटन

संवाददाताः संतोष कुमार दुबे दिल्लीः भाग्यनगर के नाम से प्रसिद्ध तेलंगाना के हैदराबाद में 21 नवंबर से वैश्विक सांस्कृतिक महोत्सव…

4 days ago