मुंबईः क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में जेल में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को आर्यन के साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को भी जमानत दे दी, लेकिन बेल ऑर्डर नहीं मिलने के कारण उन्हें शुक्रवार या शनिवार को जेल से रिहा किया जा सकता है। कोर्ट ने इन तीनों को सात शर्तों के साथ जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।
इस मामले में हाईकोर्ट में गुरुवार को एएसजी (ASG) एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने एनसीबी (NCB) नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट में आर्यन को जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ होने की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि आर्यन पिछले कुछ सालों से रेगुलर ड्रग्स ले रहा है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे कई लोगों को ड्रग्स उपलब्ध कराते रहे हैं। सिंह ने कहा कि जिस तादाद में ड्रग्स की मात्रा मिली है, उससे साफ है कि वह ड्रग स्मगलरों के कॉन्टैक्ट में रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कोर्ट ने किन शर्तों के साथ किंग खान के बेटे आर्यन को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है:
आर्यन को सात शर्तों पर मिली जमानत
अदालत में बचाव पक्ष की दलीलें
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