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इन शर्तों के साथ आर्यन को मिली है जमानत, नहीं मानी तो फिर से जाना पड़ेगा जेल - Prakhar Prahari
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इन शर्तों के साथ आर्यन को मिली है जमानत, नहीं मानी तो फिर से जाना पड़ेगा जेल

मुंबईः क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में जेल में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को आर्यन के साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को भी जमानत दे दी, लेकिन बेल ऑर्डर नहीं मिलने के कारण उन्हें शुक्रवार या शनिवार को जेल से रिहा किया जा सकता है। कोर्ट ने इन तीनों को सात शर्तों के साथ जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।

इस मामले में हाईकोर्ट में गुरुवार को एएसजी (ASG) एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने एनसीबी (NCB) नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट में आर्यन को जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ होने की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि आर्यन पिछले कुछ सालों से रेगुलर ड्रग्स ले रहा है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे कई लोगों को ड्रग्स उपलब्ध कराते रहे हैं। सिंह ने कहा कि जिस तादाद में ड्रग्स की मात्रा मिली है, उससे साफ है कि वह ड्रग स्मगलरों के कॉन्टैक्ट में रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कोर्ट ने किन शर्तों के साथ किंग खान के बेटे आर्यन को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है:

आर्यन को सात शर्तों पर मिली जमानत

  • आर्यन इस केस के दूसरे किसी भी आरोपी से कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे।
  • सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
  • अपना पासपोर्ट लोकल पुलिस स्टेशन में जमा करवाएंगे।
  • मीडिया में बयानबाजी नहीं करेंगे।
  • कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।
  • जब भी जरूरत होगी एनसीबी (NCB) यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कोऑपरेट करेंगे।
  • इनमें से किसी भी शर्त का वॉयलेशन करने पर बेल रद्द कर दी जाएगी।

 

अदालत में बचाव पक्ष की दलीलें

  • आर्यन के पास कोई ड्रग्स नहीं थी, न ही कुछ बरामद हुआ, न ही वह सेवन करते पाए गए थे।
  • अरबाज के जूते से ड्रग्स मिली थी, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि वह आर्यन के इस्तेमाल के लिए थी या उन्हें इसकी जानकारी थी। इसे कॉन्शियस पजेशन नहीं कह सकते।
  • आर्यन क्रूज पार्टी में कस्टमर नहीं थे, उन्हें बतौर गेस्ट वहां पर बुलाया गया था।
  • इस प्रकार के छोटे केस में पहले नोटिस दिया जाता है, पूछताछ होती है, लेकिन यहां पहले ही सीधे गिरफ्तारी हुई है, ये गलत है।
  • आर्यन खान के खिलाफ पूरा केस NDPS एक्ट के सेक्शन 67 के तहत अपनी मर्जी से दिए गए स्टेटमेंट पर बेस्ड है। तूफान सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इसे एक सबूत के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं।
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