मुंबईः बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे एवं क्रूज ड्रग्स मामले में आरोपी आर्यन खान को गुरुवार को बड़ी राहत दी। न्यायालय ने आज 23 वर्षीय आर्यन की जमानत मंजूर कर ली। 26 दिनों तक पुलिस और न्यायिक हिरासत में रहने के बाद शुक्रवार या शनिवार को घर लौट सकेगा।
माना जा रहा है कि आर्यन खान की ओर से कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी की मजबूत दलीलें एनसीबी पर भारी पड़ी। आपको बता दें कि आर्यन केस की पैरवी वरिष्ठ वकील सतीश मानशिंदे भी कर रहे थे और दोनों ही इस तरह के केस में दिग्गज वकील माने जाते हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट में गुरुवार दोपहर 3 बजे आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। शाम करीब 4.45 बजे कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। जमानत का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह ने NCB की तरफ से दलीलें दीं, लेकिन कोर्ट ने आर्यन और अन्य दोनों आरोपियों (मुनमुन धमीचा और अरबाज मर्चेंट) को जमानत दे दी।
कोर्ट ने आज आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा की जमानत याचिका पर गुरुवार को दो घंटे तक सुनवाई चली। इसके बाद कोर्ट ने तीन की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। इससे पहले कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से पूर्व अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी के नेतृत्व में दो दिनों तक दलीलें पेश की गईं।
जज नितिन साम्ब्रे ने तीन की जमानत मंजूर करते हुए कहा कि शुक्रवार को विस्तृत आदेश सुनाया जायेगा। मौजूदा समय में आर्यन मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। कोर्ट के विस्तृत आदेश सुनाने के बाद ही वह रिहा होगा। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने इस दौरान न्यायालय से ‘कैश बेल ” प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी, लेकिन कोर्ट ने इसे नामंजूर करते हुए कहा, “ जमानती बांड देना पड़ेगा।”
उधर, रोहतगी ने कहा कि आर्यन के शुक्रवार या शनिवार को जेल से बाहर आने की उम्मीद है। वहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने गुरुवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की ओर से कोर्ट में कहा कहा, “आर्यन के पास ड्रग्स मिली थी। वह ड्रग्स तस्करों के संपर्क में था। इस तरह उसके विरुद्ध धारा 28 और 29 के तहत अभियोजन बनता है और उसकी गिरफ्तारी वैध है। ”
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार मादक पदार्थों का धंधा गैर इरादतन हत्या से बड़ा अपराध है। इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने अपने एक आदेश में कहा था, “ एनडीपीएस कानून के तहत हर मामले में जमानत मंजूर करना कोई नियम नहीं है।”
सिंह ने बचाव पक्ष के आर्यन की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताने वाले दावे पर कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार करने से पहले सभी कानूनी औपचारिकतायें पूरी की गयी थीं और जहां तक किसी षडयंत्र की बात है तो इसको सिद्ध करना कठिन है। केवल साजिशकर्ता ही जानते हैं कि उन्होंने साजिश की है।
उन्होंने एक घंटे से अधिक समय पर अपनी दलीलें पेश की और कहा, “ साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने का मौका है।” उन्होंने अपनी इस बात पर बल देने के लिए गवाह प्रभाकर सैल के हलफनामे का उल्लेख किया। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता रोहतगी ने उनकी इस दलील को खारिज करते हुए कहा, “यह एक संयोग नहीं है, यह एक साजिश है। साजिश का अटकलबाजी से कुछ लेना-देना नहीं हो सकता।”
उन्होंने यह भी कहा, “ यदि किसी होटल में अलग-अलग कमरों में लोग बैठकर धू्म्रपान कर रहे हों तो क्या होटल के सभी लोगों को उसी साजिश का भागीदार माना जा सकता है? उन्होंने कहा कि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि इसे साजिश माना जाए।”
आपको बता दें कि मानशिंदे ने किला कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान आर्यन का पक्ष रखा था। इनके अलावा अमित देसाई ने 13 और 14 तारीख को एनडीपीएस (NDPS) कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मजबूती से आर्यन का पक्ष रखा था। मानशिंदे ने सुशांत ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती और देसाई ने हिट एंड रन केस में सलमान को अदालत से राहत दिलाई थी। तो चलिए आपको बता दें कि अदालत में पेश की गई वे 10 दलीले जो एनसीबी पर भारी पड़ीः-
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