मुंबईः क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में जेल में बंद किंग खान यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बाहर आने के लिए सारी उम्मीदें 29 अक्टूबर पर टिकी है। 26 अक्टूबर को बॉम्बे उच्च न्यायालय आर्यन की जमानत की अर्जी पर सुनवाई करेगा। यदि 29 अक्टूबर तक आर्यन को जमानत नहीं मिलती है, तो उन्हें 15 नवंबर तक जेल में ही रहना पड़ेगा।
आपको बता दें कि आर्यन की जमानत याचिका अब तक स्पेशल एनडीपीएस (NDPS) कोर्ट और सेशन कोर्ट से खारिज हो चुकी है। एऩडीपीएस कोर्ट से 20 अक्टूबर को जमानत याचिका खारिज होने के बाद इसी दिन आर्यन के वकीलों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की है। आर्यन की जमान को लेकर लेकर तीन तरह की कंडीशन बन रही हैं।
1 – हाईकोर्ट 26 से 29 अक्टूबर तक आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई करे और 29 या इससे पहले जमानत याचिका को मंजूर कर ले। इस स्थिति में आर्यन 29 से 30 अक्टूबर तक अपने घर जा सकते हैं।
2 – हाईकोर्ट में 26 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील जमानत की मांग करेंगे, लेकिन एनसीबी (NCB) गत 3-4 दिनों के नए प्रकरणों और आर्यन की चैट के आधार पर जेल कस्टडी की ही मांग करेगी। सुनवाई एक दिन में हो जाए, इसकी संभावना कम है क्योंकि बहस लंबी चल सकती है।
आपको बता दें कि हाईकोर्ट 29 अक्टूबर, शुक्रवार तक ही खुला है। 30 को शनिवार, 31 को रविवार है और 1 नवंबर से 15 नवंबर तक दीपावली वेकेशंस होंगे।
3 – एक संभावना ये भी है कि हाईकोर्ट एनडीपीएस कोर्ट की तरह जमानत पर फैसला 15 नवंबर तक सुरक्षित रखे। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है। इसका एक कारण ये भी है कि दीपावली के बाद जजों के रोस्टर चेंज होंगे, फिर कोई नया जज बैंच पर आए और फिर से उनके सामने सारी दलीलें रखी जाएं, ऐसा संभव नहीं है। इस वजह से हाईकोर्ट जमानत मंजूर या खारिज ही करे, इसकी उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि धारा 21 के तहत नियम है कि जमानत के फैसलों को बहुत दिनों तक नहीं रोका जा सकता।
अब आते हैं आर्यन की जमान को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने के मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट में आर्यन की जमानता का मामला तब जाएगा, जब हाईकोर्ट से उसे राहत न मिले। इस मामले में दो स्थिति बन सकती है।
1 – सुप्रीम कोर्ट के कैलेंडर को देखें, तो 1 से 7 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी है। हालांकि छुट्टियों में भी आर्यन मामले पर सुनवाई के चांस बने रह सकते हैं, लेकिन यदि हॉलिडे कोर्ट में सुनवाई करे, तो। इसके लिए आर्यन के वकीलों को काफी समझदारी से काम लेना होगा और हाईकोर्ट से बेल रिजेक्ट होते ही ऑर्डर की कॉपी हासिल करके सुप्रीम कोर्ट में लगानी होगी। यदि आर्यन के वकील ऐसा करने में सफल होते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस केस को अर्जेंट मैटर मानता हुए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई करने को राजी होता है, तो।
2 –यदि अगर 26 अक्टूबर को ही आर्यन की बेल रिजेक्ट कर दे तो संभावना बनती है कि उसी दिन या अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई जाए। यदि ऐसा होता है तो 29 को इस केस में सुनवाई का समय मिल सकता है। तब एक संभावना बनती है कि आर्यन को 29 को ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाए।
3 – अब यदि सुप्रीम कोर्ट इसे अर्जेंट केस कंसिडर नहीं करता है तो 8 नवंबर के पहले इसमें सुनवाई नहीं हो पाएगी। 29 को भी अगर केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो जाता है तो भी 8 नवंबर को ही सुनवाई हो जाए इसकी उम्मीद कम है। हो सकता है कोर्ट से 9 या 10 नवंबर के बाद की ही डेट मिले।
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