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17 दिन बाद भी शाहरुख के बेटे आर्यन को नहीं मिली जमानत, स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने खारिज की अर्जी

मुंबई: क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार बॉलीवुड अभिनेता किंग खान यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस (NDPS) कोर्ट ने आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी।

आज जैसे ही कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, जज ने एक लाइन में कहा- तीनों अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज की जाती है। आपको बता दें कि आर्यन खान की न्यायिक हिरासत गुरुवार को खत्म हो रही है, ऐसे में किला कोर्ट में आर्यन की पेशी होगी, जहां एनसीबी तीनों आरोपियों की कस्डटी मांग सकती है। इस बीच आर्यन खान के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। उधर, कोर्ट के फैसले के बाद एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने आर्यन को जमानत ना मिलने पर सिर्फ इतना ही कहा कि ‘सत्यमेव जयते’।

वहीं आर्यन खान के वकील अमित देसाई और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी जमानत की अर्जी दायर करने के लिए हाईकोर्ट पहुंची थीं। मुनमुन धमीचा के वकील अली काशिफ खान भी हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन देरी हो जाने की वजह से किसी की भी याचिका आज दाखिल नहीं हो पाई।

आपको बता दें कि एनसीबी ने क्रूज ड्रग पार्टी मामले में तीन अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया था और वह आठ अक्टूबर से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं, जहां उन्हें कैदी नंबर 956 का बैच मिला है। आर्यन की 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी 21 अक्टूबर को खत्म हो रही है।

कोर्ट में एएसजी (ASG) अनिल सिंह ने आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि रिकॉर्ड और सबूतों से पता चलता है कि आर्यन पिछले कुछ वर्ष से ड्रग्स का नियमित सेवन कर रहा है। उन्होंने कहा कि आर्यन काफी प्रभावशाली हैं और जमानत पर रिहा होने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ या उनके देश से भागने की आशंका है। उन्होंने कहा कि ठोस सबूत के आधार पर आर्यन और उनके दोस्त अरबाज की गिरफ्तारी हुई है।

इससे पहले की सुनवाई के दौरान एनसीबी  ने कहा था कि ड्रग्स रैकेट के विदेशी लिंक की जांच होनी है। ये बड़ी साजिश है, जिसकी जांच होनी जरूरी है। आर्यन, अरबाज से ड्रग्स लेते थे इसलिए उन्हें भी जमानत नहीं दी जानी चाहिए। एनसीबी ने कोर्ट में वॉट्सऐप चैट भी रखी और दावा किया कि इस चैट की जांच से पता चला है कि ड्रग्स मामले में आर्यन खान की अहम भूमिका है।

एनसीबी के हाथ आर्यन की कुछ ऐसी चैट भी लगी है, जिसमें उन्होंने एक उभरती हुई अभिनेत्री के साथ ड्रग को लेकर आर्यन ने चर्चा की है। एनसीबी ने 14 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान अदालत में इस चैट को सबूत के तौर पर पेश किया था। बताया जा रहा है कि यह अभिनेत्री रेव पार्टी के दौरान क्रूज पर मौजूद थी और शुरू में एनसीबी ने उन्हें छोड़ दिया था। अब एनसीबी इस अभिनेत्री से पूछताछ कर सकती है। बताया यह भी जा रहा है कि इसी अभिनेत्री के साथ आर्यन की बातचीत उनकी जमानत में बड़ी अड़चन बन रही है।

आर्यन की जमान पर 13 अक्टूबर को कोर्ट में करीब 3 घंटे सुनवाई चली थी, लेकिन बहस पूरी नहीं हो पाई थी। इस दौरान बचाव पक्ष ने आर्यन को जमानत दिलाने के लिए एनसीबी पंचनामे से लेकर आरोपियों पर लगाई धाराओं पर बहस की। उन्होंने कहा कि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई। ना ही एनसीबी को कोई कैश मिला है। जिस शख्स ने आर्यन को पार्टी में बुलाया था, वह गिरफ्तार नहीं है। आर्यन का मुनमुन धमेचा से कोई कनेक्शन नहीं है।

एनसीबी के मुताबिक आर्यन और अरबाज को ड्रग्स तस्कर अचित कुमार और शिवराज चरस सप्लाई करते थे। इस पर आर्यन के वकील देसाई ने तर्क दिया कि एनसीबी बार-बार ड्रग्स और नकदी के बारे में बात कर रही है, लेकिन आर्यन के पास से कुछ भी नहीं मिला। आर्यन से न तो चरस, न ही एमडी या कोई गोलियां या नगदी जब्त की गई। उन्होंने कहा कि एनसीबी  ने अरबाज से सिर्फ 6 ग्राम चरस जब्त की है।

आर्यन के वकील अमित देसाई ने आर्यन के कबूलनामे को भी जबरदस्ती लिया गया बयान बताया है। देसाई ने कहा कि एनसीबी  कह रही है कि आर्यन ने कबूल किया है कि वे अरबाज के साथ चरस लेने वाले थे, लेकिन अदालत यह भी जानती है कि चीजों को कैसे स्वीकार कराया जाता है।

उधर, महाराष्ट्र की घाटकोपर पश्चिम विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राम कदम ने आर्यन खान की रिहाई के लिए दुआ मांगी है। उन्होंने कहा कि संविधान और कानून के तहत जमानत मिलना मूल अधिकार है, लेकिन उद्धव सरकार ड्रग्स माफियाओं के समर्थन में खड़ी हुई है।

उन्होंने ट्वीट कर कहा, “प्रार्थना है कि आज आर्यन खान को जमानत मिल जाए। संविधान और कानून के तहत जमानत मिलना एक मूलभूत अधिकार है। यह किसी एक व्यक्ति विशेष के विरोध की लड़ाई नहीं बल्कि समूचे मानव जाति की ड्रग्स विरोधी जंग है।“

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