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20 अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगे किंग खान के बेटे आर्यन खान, स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित - Prakhar Prahari
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20 अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगे किंग खान के बेटे आर्यन खान, स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित

मुंबई: क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में आरोपी एवं बॉलीवुड अभिनेता किंग खान यानी शाहरुख खाने के पुत्र आर्यन खान 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगे। उनकी जमानत अर्जी पर मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस (NDPS) कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 20 अक्टूबर मुकर्रर की है। अब इस मामले में आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को भी 20 तारीख तक जेल में ही रहना होगा।

आज सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह ने कहा कि मैं शौविक चक्रवर्ती के मामले में उच्च न्यायलय के फैसले का एक भाग पढ़ना चाहता हूं। उस मामले में तर्क यह था कि ड्रग्‍स की कोई जब्‍ती नहीं हुई, लेकिन हमारे मामले में जब्‍ती हुई है।

आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में माना था कि आरोपी जांच में एक महत्वपूर्ण कड़ी था और वहां पैसों का लेनदेन था। अदालत ने यह भी माना था कि एनडीपीएस के तहत सभी जमानती अपराध गैर जमानती हैं। उस समय कोर्ट ने कहा था कि यदि कोई रिकवरी नहीं हुई तो भी आप ड्रग डीलर्स के संपर्क में थे, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। मौजूदा मामले में आचित और शिवराज ड्रग डीलर हैं और आरोपी इनके सम्पर्क में थे।

अदालत में आज एएसजी थोड़ी देर से पहुंचे, जिसके कारण कार्यवाही लेट शुरू हुई। एएसजी सिंह ने कोर्ट में पहुंचते ही देरी के लिए माफी मांगी। इससे पहले बुधवार को इस मामले में करीब 3 घंटे सुनवाई चली, लेकिन बहस पूरी नहीं हो पाई थी। इस दौरान बचाव पक्ष के वकील ने आर्यन को जमानत दिलाने के लिए एनसीबी (NCB) नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पंचनामे से लेकर आरोपियों पर लगाई धाराओं पर बहस की, वहीं एनसीबी के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा।

आर्यन की ओर से वरिष्ठ वकील अमित देसाई अदालत में पेश हुए। वहीं एनसीबी की ओर से एएसजी सिंह ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान एएसजी सिंह ने कहा, “ इस मामले में एक आरोपी की भूमिका को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। एनसीबी के पास यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि आर्यन विदेशों में कुछ लोगों के संपर्क में थे, जो ड्रग्स की अवैध खरीद के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा लगता है। आर्यन से संबंधित कुछ अंतरराष्ट्रीय संबंधों का पता लगाया है जो पहली नजर में अवैध दवा खरीद की ओर संकेत करते हैं।“

उन्होंने कहा कि आर्यन काफी प्रभावशाली हैं और जमानत पर रिहा होने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ या उनके कानून से भागने की आशंका है। आर्यन और अरबाज मर्चेंट को अंतरराष्ट्रीय क्रूज ग्रीन मुंबई में पकड़ा गया, जहां वे बिना एमवी एम्प्रेस कार्ड के प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इन सभी पहलुओं का पता लगाने के लिए जांच जरूरी है।

वहीं इस मामले में गिरफ्तार आर्यन खान और पांच अन्य आरोपियों को क्वारंटीन सेल से निकालकर कॉमन सेल में शिफ्ट कर दिया गया। ऑर्थर रोड जेल के अधीक्षक नितिन वायचल के मुताबिक आर्यन को घर का खाना नहीं दिया जा रहा है। उन्हें नियम के अनुसार अब कॉमन बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है।

एनसीबी ने कहा कि आर्यन और एक अन्य आरोपी ने अरबाज से ड्रग्स खरीदी थी। कोर्ट में एनसीबी ने वॉट्सऐप चैट रख कर दावा किया है कि इस चैट की जांच से पता चला है कि ड्रग्स मामले में आर्यन खान की अहम भूमिका है। उनके मामले को अलग नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये सभी रेव पार्टी का हिस्सा थे। वहीं आर्यन के वकील ने दलील दी कि उनके क्लाइंट के पास से किसी तरह का ड्रग्स नहीं मिला था।

एनसीबी के मुताबिक आर्यन और अरबाज को ड्रग्स तस्कर अचित कुमार और शिवराज चरस सप्लाई करते थे। इस पर आर्यन के वकील देसाई ने तर्क दिया कि एनसीबी बार-बार ड्रग्स और नकदी के बारे में बात कर रही है, लेकिन आर्यन के पास से कुछ भी नहीं मिला। आर्यन से न तो चरस, न ही एमडी या कोई गोलियां या नगदी जब्त की गई। उन्होंने कहा कि एनसीबी  ने अरबाज से सिर्फ 6 ग्राम चरस जब्त की है।

आर्यन के वकील अमित देसाई ने आर्यन के कबूलनामे को भी जबरदस्ती लिया गया बयान बताया है। देसाई ने कहा कि एनसीबी  कह रही है कि आर्यन ने कबूल किया है कि वे अरबाज के साथ चरस लेने वाले थे, लेकिन अदालत यह भी जानती है कि चीजों को कैसे स्वीकार कराया जाता है।

Shobha Ojha

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