मुंबईः किंग खान यानी शाहरुख के बेटे आर्यन को अभी दो दिन और जेल में ही रहना होगा। मुंबई सेशन कोर्ट ने अब उनकी जमानत याचिका पर 13 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने स्पेशल NDPS कोर्ट में शनिवार को उनकी जमानत की याचिका दायर की थी। आज आर्यन की पैरवी करने के लिए हिट एंड रन केस में अभिनेता सलमान खान की पैरवी करने वाले वकील अमित देसाई कोर्ट पहुंचे थे।

सुनवाई के दौरान देसाई ने कहा कि इस केस में आर्यन एकमात्र शख्स हैं, जिनके पास से कोई रिकवरी नहीं हुई है। वहीं एनसीबी (NCB) ने देसाई की दलील का विरोध करते हुए कोर्ट से इस संबंध में जवाब दायर करने के लिए समय मांगा। एनसीबी के वकील एसपीपी चिमेलकर ने कहा, “आमतौर पर एनसीबी को जवाब दाखिल करने में एक सप्ताह का समय लगता है। देसाई ने जो तथ्य रखे हैं, वे सही नहीं हैं। हम जांच के कागजात भी रिकॉर्ड में रखेंगे। मुझे कम से कम 2-3 दिन का समय दीजिए।“

कोर्ट में सुनवाई के दौरान आर्यन के वकील और एनसीबी के वकील के बीच तीखी बहस हुई। देसाई ने दलील दी कि शुक्रवार को जमानत अर्जी दाखिल होने के बाद एसीबी के पास जवाब देने के लिए 2 दिन का समय था। इस दौरान वे लगातार गिरफ्तारियां कर रहे थे, जो मीडिया रिपोर्ट्स में देखा जा सकता है। इस पर एनसीबी की वकील एसपीपी सेठना ने कहा कि हमें जमानत का आवेदन कल ही मिला था और इस मामले में कोई अर्जेंसी नहीं है। इसलिए हमने जो 2 दिन का समय मांगा है, वह उचित है। इस पर आर्यन के दूसरे वकील मानशिंदे ने कहा कि यह नॉर्मल केस नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार यानी 13 अक्टूबर को दोपहर 2.45 बजे मुकर्रर कर दी।

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