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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र गिरफ्तार, हत्या, दुर्घटना में मौत, आपराधिक साजिश और लापरवाही से वाहन चलाने की धाराओं के तहत हुई गिफ्तारी

लखीमपुर खीरीः यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा मामले में आखिरकार मुख्य आरोपी एवं केंद्र गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेना का बेटा आशीष मिश्र गिरफ्तार हो गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने इस घटना के सातवें दिन शनिवार को आशीष को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच ने आशीष को आज पूछताछ के लिए 11 बजे बुलाया गया था, लेकिन वह 10:36 पर 24 मिनट पहले ही क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गया। इस दौरान वह रुमाल से उसने अपना मुंह छिपा रखा था। पुलिस उसे क्राइम ब्रांच के पिछले दरवाजे से भीतर ले गई।

क्राइम ब्रांच ने करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष को गिरफ्तार किया। आशीष की गिरफ्तारी हत्या, दुर्घटना में मौत, आपराधिक साजिश और लापरवाही से वाहन चलाने की धाराओं के तहत हुई है। मजिस्ट्रेट के सामने उसका कलमबंद बयान दर्ज किए गए हैं।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक पूछताछ में 10 एफिडेविट और एक पेन ड्राइव के साथ दो मोबाइल पेश किए गए है। जिनसे SIT संतुष्ट नहीं दिख रही है। बताया जा रहा है कि 13 वीडियो SIT को दिए गए हैं। जिसकी जांच फॉरेंसिक एक्सपर्ट करेंगे

आशीष मिश्रा ने अपने पक्ष में कई वीडियो पेश किए। साथ ही उन्होंने 10 लोगों के बयान का हलफनामा भी पेश किया, जो बताते हैं कि वह काफिले के साथ नहीं था, बल्कि दंगल मैदान में था।

बताया जा रहा है कि आशीष घटना वाले दिन 3 अक्टूबर को दोपहर 2:36 से 3:30 बजे तक कहां थे, इसका वह संतोषजनक उत्‍तर नहीं दे पा रहे हैं। इससे पहले आशीष को शुक्रवार सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह पूरा दिन नदारद रहे, लेकिन आज आशीष डेडलाइन से 22 मिनट पहले ही यानी 10 बजकर 38 मिनट पर ही क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच गए थे।

इस घटना के संबंध में आशीष मिश्र के खिलाफ आईपीसी (IPC) यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149 (दंगों से संबंधित), 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), 338 (किसी शख्स को चोट पहुंचाना जिससे उसकी जान को खतरा हो), 304-ए (लापरवाही से मौत), 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश रचना) के तहत केस दर्ज हुआ है।

आपको बता दें कि 3 अक्‍टूबर को लखीमपुर खीरी में चार किसानों को थार जीप से कुचलकर मार डाला गया था। इसके बाद भड़की हिंसा में चार और लोगों की मौत हो गई थी। उधर, यूपी सरकार ने सभी मृतकों के परिवारवालों को 45-45 लाख रुपये का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। वहीं छत्तीसगढ़ और पंजाब सरकार ने मृतक किसानों के परिजनों को 50-50 लाख रुपये देने की घोषणा की है।

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