Deprecated: The PSR-0 `Requests_...` class names in the Requests library are deprecated. Switch to the PSR-4 `WpOrg\Requests\...` class names at your earliest convenience. in /home1/prakhndx/public_html/wp-includes/class-requests.php on line 24
शराब के शौकीन हो जाएं सावधान, यूपी में अब घर में नहीं रख सकते हैं चार बोलत से अधिक वाइन, ज्यादा रखने के लिए लेना होगा लाइसेंस - Prakhar Prahari
Subscribe for notification
Categories: राज्य

शराब के शौकीन हो जाएं सावधान, यूपी में अब घर में नहीं रख सकते हैं चार बोलत से अधिक वाइन, ज्यादा रखने के लिए लेना होगा लाइसेंस

लखनऊः यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और पीने के शौकीन हैं, तो इस खबर को ध्यान से पढ़िए। दरअसल यूपी में आबकारी विभाग ने पर्सनल होम बार के लाइसेंस नया नियम जारी किया है। आबकारी विभाग की ओर से गुरुवार शाम जारी किए गए आदेश में कहा है कि राज्य के निवासी अब घर में 750 एमएल की चार बोतल शराब ही रख सकते हैं। इनमें से दो भारतीय ब्रांड और दो विदेशी ब्रांड शामिल रहेगी। आबकारी विभाग ने कहा है कि जो लोग इससे अधिक शराब घर में रखना चाहते हैं, उनके लिए घर में बार के लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। 

आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिन लोगों को घर में बार के लाइसेंस लेना है, उनके लिए भी अधिकतम लिमिट तय की गई है। कोई भी व्यक्ति अपने घर में शराब की 15 कैटिगरी में अधिकतम 72 बोतल ही रख सकता है। आबकारी अधिकारियों के अनुसार इस नियम के तहत मकसद किसी का उत्पीड़न करना नहीं, बल्कि उन लोगों को कानूनी मान्यता दिलवाना है, जो घर पर अपना निजी बार बनाना चाहते हैं।

यहीं नहीं राज्य में नए नियमों के तहत दुकान से थोक में शराब की बोतलें खरीदने वालों से होम बार लाइसेंस दिखाने को भी कहा जा सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार होम बार के लिए जिला आबकारी विभाग में निवेदन किया जा सकता है, जिसे जिलाधिकारी की ओर से अप्रूव किया जाएगा। होम बार लाइसेंस के एक साल की फीस 12 हजार रुपये और सिक्यॉरिटी डिपॉजिट 51 हजार रुपये का होगा।

नए नियम के लागू होने के बाद होम बार लाइसेंस के तहत अधिकतम व्हिस्की की छह  इम्पोर्टेड और चार भारतीय ब्रांड की बोतल, रम की दो  इम्पोर्टेड और एक  भारतीय ब्रांड की बोतल, वोडका की 2 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड की बोतल, वाइन की एक-एक इम्पोर्टेड और भारतीय ब्रांड की बोतल, बीयर की 12 इम्पोर्टेड और छह  भारतीय ब्रांड की कैन रखने की इजाजत है।

उधर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के आबकारी विभाग और प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिले के स्थायी निवासी ही होम बार लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आवेदनकर्ता पिछले पांच सालों से 20 प्रतिशत स्लैब के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला भी होना चाहिए।

आपको बता दें कि एक व्यक्ति के पास एक ही लाइसेंस हो सकता है, जिसे वह अपने घर या फार्म हाउस में इस्तेमाल कर सकता है। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि 21 साल से कम उम्र वाले की पहुंच से दूर हो।

Shobha Ojha

Recent Posts

गाजा पहुंचे नेतन्याहू, इजरायल-हमास जंग के बीच सैन्य ठिकानों का दौरा किया

दिल्लीः इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के दौरान पहली बार गाजा का…

4 days ago

इमोशनल टेंशन से टूटा रहमान का रिश्ता, 29 साल बाद पत्नी सायरा से अलग हुए, लिखा- उम्मीद थी 30 साल पूरे कर लेंगे

मुंबईः बॉलीवुड के महान संगीतकार एवं ऑस्कर पुरस्कार विजेता एआर रहमान (57) करीब तीन दशक बाद अपनी पत्नी सायरा बानू…

4 days ago

भारत-चीन के बीस सीधी उड़ान शुरू करने पर चर्चा, मानसरोवर यात्रा फिर शुरू करने पर भी G20 में बातचीत

दिल्लीः पांच साल बाद भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने पर…

4 days ago

21 से 24 नवंबर तक भाग्यनगर में लोकमंथन का आयोजन, राष्ट्रपति मुर्मू 22 को करेंगी उद्घाटन

संवाददाताः संतोष कुमार दुबे दिल्लीः भाग्यनगर के नाम से प्रसिद्ध तेलंगाना के हैदराबाद में 21 नवंबर से वैश्विक सांस्कृतिक महोत्सव…

5 days ago