लखनऊः यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और पीने के शौकीन हैं, तो इस खबर को ध्यान से पढ़िए। दरअसल यूपी में आबकारी विभाग ने पर्सनल होम बार के लाइसेंस नया नियम जारी किया है। आबकारी विभाग की ओर से गुरुवार शाम जारी किए गए आदेश में कहा है कि राज्य के निवासी अब घर में 750 एमएल की चार बोतल शराब ही रख सकते हैं। इनमें से दो भारतीय ब्रांड और दो विदेशी ब्रांड शामिल रहेगी। आबकारी विभाग ने कहा है कि जो लोग इससे अधिक शराब घर में रखना चाहते हैं, उनके लिए घर में बार के लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी।
आबकारी विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिन लोगों को घर में बार के लाइसेंस लेना है, उनके लिए भी अधिकतम लिमिट तय की गई है। कोई भी व्यक्ति अपने घर में शराब की 15 कैटिगरी में अधिकतम 72 बोतल ही रख सकता है। आबकारी अधिकारियों के अनुसार इस नियम के तहत मकसद किसी का उत्पीड़न करना नहीं, बल्कि उन लोगों को कानूनी मान्यता दिलवाना है, जो घर पर अपना निजी बार बनाना चाहते हैं।
यहीं नहीं राज्य में नए नियमों के तहत दुकान से थोक में शराब की बोतलें खरीदने वालों से होम बार लाइसेंस दिखाने को भी कहा जा सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार होम बार के लिए जिला आबकारी विभाग में निवेदन किया जा सकता है, जिसे जिलाधिकारी की ओर से अप्रूव किया जाएगा। होम बार लाइसेंस के एक साल की फीस 12 हजार रुपये और सिक्यॉरिटी डिपॉजिट 51 हजार रुपये का होगा।
नए नियम के लागू होने के बाद होम बार लाइसेंस के तहत अधिकतम व्हिस्की की छह इम्पोर्टेड और चार भारतीय ब्रांड की बोतल, रम की दो इम्पोर्टेड और एक भारतीय ब्रांड की बोतल, वोडका की 2 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड की बोतल, वाइन की एक-एक इम्पोर्टेड और भारतीय ब्रांड की बोतल, बीयर की 12 इम्पोर्टेड और छह भारतीय ब्रांड की कैन रखने की इजाजत है।
उधर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के आबकारी विभाग और प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिले के स्थायी निवासी ही होम बार लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आवेदनकर्ता पिछले पांच सालों से 20 प्रतिशत स्लैब के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला भी होना चाहिए।
आपको बता दें कि एक व्यक्ति के पास एक ही लाइसेंस हो सकता है, जिसे वह अपने घर या फार्म हाउस में इस्तेमाल कर सकता है। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि 21 साल से कम उम्र वाले की पहुंच से दूर हो।