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सस्ता नहीं होगा पेट्रोल-डीजलेः काउंसिल की बैठक में छह राज्यों ने जीएसटी के दायरे में लाने का किया विरोध

लखनऊः पेट्रोल और डीजल सस्ता नहीं होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां हुई जीएसटी (GST) यानी वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया। परिषद की बैठक में पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में शामिल करने को लेकर चर्चा हुई और इस दौरान छह राज्यों ने इसका विरोध किया।

बैठक के बाद सीतारमण ने बताया कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी  में शामिल करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस दौरान कई राज्यों ने कहा कि वे पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स को जीएसटी में नहीं लाना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि केरल हाईकोर्ट के ऑर्डर पर बैठक के एजेंडे में इस मुद्दे को शामिल किया गया था। काउंसिल ने माना कि यह पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी  में लाने का सही समय नहीं है। इसकी जानकारी केरल हाईकोर्ट को भी दी जाएगी। आपको बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने कुछ दिनों पहले कहा था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करना चाहिए।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में शुक्रवार को कई बड़े फैसले लिए गए। उन्होंने बताया कि कैंसर मेडिसिन पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई।  रेमडेसिविर और हेपरिन पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। वहीं कोरोना की दवाइयों पर दी जा रही टैक्स छूट 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई।

उन्होंने कहा कि बहुत महंगी कुछ जीवन रक्षक दवाएं, जो बच्चों के लिए ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं और जो कोरोना से संबंधित नहीं हैं। ऐसी दवाइयों पर भी जीएसटी से छूट दी गई है। इनपर अब जीएसटी नहीं लगेगा। जोलगेन्स्मा और विल्टेप्सो ऐसी ही 2 महत्वपूर्ण ड्रग्स हैं।

जीएसटी काउंसिक के अहम फैसलेः-

  • कोरोना की दवाओं एम्फोटेरिसिन-बी और टोसीलिजुमैब पर जीएसटी  नहीं लगेगा। इन दवाओं पर जीएसटी छूट 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई। हालांकि मेडिकल इक्विपमेंट्स पर यह छूट लागू नहीं होगी। रेमडेसिविर और हेपरिन पर 5 फीसदी जीएसटी लगेगा।
  • मस्कुलर एट्रॉफी के इलाज में काम आने वाली दवाओं जोलगेन्स्मा और विल्टेप्सो को भी जीएसटी में छूट दी गई। इनकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए है। यह छूट पर्सनल यूज के लिए आयात की जाने वाली दवाओं पर मिलेगी। अब तक इन पर 12 प्रतिशत GST लगता था।
  • कैंसर संबंधी ड्रग्स जैसे की ट्रूडा पर जीएसटी  की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 फीसदी की गई।
  • दिव्यांगों के वाहनों पर भी जीएसटी में कमी।
  • लीज पर लेने के लिए विमानों के आयात पर आईजीएसटी नहीं लगेगा। रेलवे पार्ट और लोकोमोटिव्स पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 फीसदी की गई।
  • बायोडीजल पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 फीसदी की गई।
  • मालगाड़ी परमिट पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। सभी प्रकार की कलम और उनके हिस्सों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।

आपको बता दें यदि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में आता तो इससे आम आदमी को काफी राहत मिलती। जीएसटी के दायरे में आने के बाद पेट्रोल 28 रुपए और डीजल 25 रुपए तक सस्ता हो जाता। अभी देश में कई जगहों पर पेट्रोल 110 और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है।

Shobha Ojha

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