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पेगासस जासूसी मामलाः केंद्र का हलफनामा दायर करने से इनकार, कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आप मुंह नहीं फेर सकते - Prakhar Prahari
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पेगासस जासूसी मामलाः केंद्र का हलफनामा दायर करने से इनकार, कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आप मुंह नहीं फेर सकते

दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पेगासस जासूसी मामले की विशेष जांच संबंधी याचिकाओं पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया। चीफ जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इस मामले में कई याचिकाओं पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया।

इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करने से मना कर दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि हमने पिछली सुनवाई में सरकार को हलफनामा दाखिल करने का मौका दिया था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं आदेश देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्रकारों और नामी लोगों ने जासूसी की शिकायत की है और ये गंभीर मामला है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “पेगासस जासूसी कांड की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं में केंद्र अपना विस्तृत हलफनामा दाखिल करना नहीं चाहता है। हमारे पास छिपाने को कुछ नहीं है। इसीलिए हमने खुद ही कहा था कि हम विशेषज्ञों का एक पैनल गठित करेंगे। किसी खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ था या नहीं, ये पब्लिक डिस्क्शन का मुद्दा नहीं है। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी।”

इसके बाद चीफ जस्टिस  रमना ने कहा कि पिछली बार हम जवाब चाहते थे और इसी वजह से हमने आपको वक्त दिया। अब आप ये कह रहे हैं। वहीं मेहता ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार के बाद केंद्र सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि ऐसा मुद्दे पर हलफनामे के आधार पर बहस नहीं होनी चाहिए। ऐसे मुद्दे कोर्ट के सामने बहस के लिए नहीं हैं। हालांकि, ये गंभीर मुद्दा है और कमेटी इसकी जांच करेगी। किसी खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ या नहीं, ये कोर्ट में हलफनामे या बहस का मुद्दा नहीं हो सकता है। इस मुद्दे के अपने खतरे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता का हित देखते हुए हम इस मुद्दे पर विस्तृत हलफनामा पेश नहीं करना चाहते।

इस पर कोर्ट ने कहा कि  पिछली बार ही हमने स्पष्ट कर दिया था कि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में कोई इंट्रेस्ट नहीं है। हमने केवल सीमित जवाब मांगा था, वह भी उस मामले में, जिसमें लोग हमारे सामने अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत कर रहे थे। अगर आप स्पष्ट कर पाएं तो। ये सारा मामला विशेष वर्ग के लोगों तक सीमित है, जिसमें वे आर्टिकल 21 के तहत निजता के उल्लंघन की शिकायत कर रहे हैं।

कोर्ट ने कहा कि हम एक बार फिर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा के मामलों में जानकारी हासिल करने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हम केवल इसलिए चिंतित हैं, क्योंकि पत्रकार, एक्टिविस्ट आदि हमारे सामने आए हैं और केवल यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने क्या कोई ऐसा जरिया इस्तेमाल किया है, जो कानून के तहत न आता हो।

क्या है पेगासस?

  • पेगासस एक स्पायवेयर यानी जासूसी या निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर। इसके जरिए किसी फोन को हैक किया जा सकता है। हैक करने के बाद उस फोन का कैमरा, माइक, मैसेजेस और कॉल्स समेत तमाम जानकारी हैकर के पास चली जाती है। इस स्पायवेयर को इजराइली कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया है।

क्या है  विवाद ?
खोजी पत्रकारों के अंतरराष्ट्रीय ग्रुप का दावा है कि इजराइली कंपनी NSO के जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस से 10 देशों में 50 हजार लोगों की जासूसी हुई। भारत में भी अब तक 300 नाम सामने आए हैं, जिनके फोन की निगरानी की गई। इनमें सरकार में शामिल मंत्री, विपक्ष के नेता, पत्रकार, वकील, जज, कारोबारी, अफसर, वैज्ञानिक और एक्टिविस्ट शामिल हैं।

 

Shobha Ojha

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