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सुनंदा पुष्कर मौत मामलाः आरोप मुक्त हुए शशि, बोले फैसले से बढ़ा न्याय प्रक्रिया पर विश्वास

दिल्लीः कांग्रेस नेता शशि थरूर को बुधवार को अदालत से बड़ी राहत मिली। दिल्ली के राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को सुनंदा पुष्कर मौत मामले में थरूर को आरोप मुक्त कर दिया। थरूर ने अदालत के फैसले पर खुशी जाहिर किया है और कहा है कि इससे न्याय प्रक्रिया पर मेरा विश्वास बढ़ा है।

आपको बता दें कि 2014 में दिल्ली के लीला होटल में सुनंदा की लाश मिली थी। इस सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ केस दर्ज किया था। शशि थरूर पर सुनंदा का मानसिक उत्पीड़न करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था।

विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने फैसला सुनाते हुए केस को रद्द कर दिया। थरूर की तरफ से अदालत में वकील विकास पहवा हाजिर हुए। वहीं राज्य सरकार की ओर से एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव मौजूद रहे। वर्चुअली सुनवाई में थरूर भी शामिल हुए। कोर्ट ने 12 अप्रैल को अपना फैसला रिजर्व कर लिया था।

केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद थरूर ने अदालत के फैसले पर खुशी जाहिर की है और कहा कि मैं पिछले 7 साल से दर्द और यातनाएं झेल रहा था। उन्होंने कहा, “दिल्ली पुलिस ने मेरे खिलाफ जो केस दर्ज किया था, उससे बरी करने के लिए मैं जज गीतांजलि गोयल का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं पहले से कहता आया हूं के आरोप बेबुनियाद हैं। सुनंदा की मौत के बाद मेरे खिलाफ केस दर्ज होना बुरे सपने की तरह था, जो आज समाप्त हो गया।”

उन्होंने कहा, “मुझ पर कई आरोप लगे, मीडिया में बुरा-भला कहा गया, लेकिन मैंने न्यायपालिका पर भरोसा बनाए रखा। न्याय की जीत होने के बाद उम्मीद है कि मैं और मेरा परिवार सुनंदा की यादों के साथ शांति से जीवन गुजार सकेंगे। मैं अपने वकील विकास पहवा और गौरव गुप्ता को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं।”

आपको बता दें कि सुनंदा पुष्कर की दोस्त वरिष्ठ पत्रकार नलिनी सिंह ने बयान में कहा था कि थरूर के मेहर तरार नाम की महिला से रिश्ते थे। सुनंदा ने उन्हें बताया था कि थरूर और मेहर जून 2013 में दुबई के एक होटल में तीन रात साथ रुके थे।

17 जुलाई 2014 को दिल्ली के फाइव स्टार होटल लीला में सुनंदा पुष्कर की मौत में हुई थी। उनकी लाश होटल रूम में बेड पर पड़ी मिली थी। लंबी पड़ताल के बाद दिल्ली पुलिस ने उनके पति शशि थरूर के खिलाफ IPC 498A (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने) के तहत केस दर्ज किया था।

 

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