मुंबईः यदि आप मुंबई जाने की सोच रहे हैं, तो इस खबर को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की तीसरी लहर आशंका को लेकर महाराष्ट्र सरकार फूंक-फूंककर कदम रख रही है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने कोरोना की रोकथाम को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने राज्य में आ रहे लोगों के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य कर दिया है।
सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा कि वैक्सीन की डोज नहीं लगी होगी तो आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट का होना जरूरी होगा। अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो बाहर से आ रहे यात्रियों को महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना पड़ेगा।
आपको बता दें कि इस जानलेवा विषाणु से देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित हुआ है और राज्य सरकार ने कोविड-19 के डेल्टा और डेल्टा प्लस वैरिएंट के बढ़ते कहर को लेकर ये फैसला किया गया है।
सरकारी आदेश में कहा गया है कि यात्रियों को महाराष्ट्र में प्रवेश से पहले वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी रहेगा। अगर कोई यात्री इन मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है तो उन्हें कोरोना की निगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी। रिपोर्ट भी 72 घंटे पुरानी होनी चाहिए।
राज्य सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर किसी ने वैक्सीन भी नहीं लगवाई है और उनके पास निगेटिव रिपोर्ट भी नहीं है तो उन्हें 14 दिन के क्वारंटीन से गुजरना पड़ेगा।