दिल्लीः कांग्रेस नेता एवं केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया। यह जानकारी कांग्रेस ने दी है। पार्टी ने बताया है कि इसकी बहाली के लिए जरूरी प्रक्रिया चल रही है।
कांग्रेस शनिवार को अपने आधिकार ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर कहा कि ट्विटर अकाउंट बहाल होने तक राहुल सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर जनता की आवाज उठाते रहेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले ट्विटर ने शुक्रवार को राहुल के एक पोस्ट को हटाया था। उस पोस्ट में कांग्रेस नेता ने रेप और हत्या का शिकार हुई नौ साल की मासूब बच्ची के माता-पिता से मुलाकात की तस्वीर शेयर की थी।
कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा, “राहुल गांधी का अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित हुआ है। इसकी बहाली के लिए जरूरी प्रक्रिया चल रही है।अकाउंट बहाल होने तक राहुल सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे और लोगों के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे। उनकी लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद।“
वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में दुष्कर्म और हत्या के मामले के पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात की तस्वीर साझा करने की वजह से राहुल गांधी का अकाउंट निलंबित हुआ है। ट्विटर ने शुक्रवार रात राहुल गांधी के इस पोस्ट को हटा दिया था। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों जब राहुल गांधी ने इस तस्वीर को साझा किया था तो उसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ट्विटर और दिल्ली पुलिस को पत्र भेजकर इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की थी।
अब आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल दिल्ली कैंट के ओल्ड नांगल गांव में एक 9 साल की बच्ची की श्मशान में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। परिजनों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है। आरोप पुजारी पर लग रहे हैं, जबकि पुजारी का कहना है कि बच्ची की मौत करंट लगने से हुई है, लेकिन आनन-फानन में बच्ची के शव का अंत्येष्टि कराने की कोशिश से पुजारी सवालों के घेरे में है। वहीं इस मामले पर सियासत भी जोरों है। राहुल गांधी ने भी मृत बच्ची के परिजनों से मुलाकात की थी और बच्ची के माता-पिता के साथ अपनी एक तस्वीर को ट्वीट किया था। उसी ट्वीट को ट्विटर ने हटाया था।
उधर, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल के ट्वीट पर सवाल उठाया और उन्होंने राहुल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। उनका कहना था कि मृतक बच्ची के माता-पिता की पहचान सार्वजनिक कर राहुल ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का उल्लंघन किया है। वहीं एनसीपीसीआर (NCPCR) यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को संज्ञान लेना चाहिए।
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