पटनाः देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। ऐसे राज्य सरकार इस जानलेवा विषाणु के मद्देनजर लागू पाबंदियों ने ढील देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम को लेकर लागू प्रतिबंधों में रियायत देने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने अनलॉ-5 के तहत पाबंदियों ने ढील देते हुए घोषणा की है कि राज्य में सात नवंबर से नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यालय खुल जाएंगे। साथ ही सिनेमा हॉल, शॉपिंग माल भी खोलने की इजाजत होगी।

राज्य आपदा प्रबंधन समूह की बुधवार को यहां बैठक हुई।  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुई बैठक में स्कूलों को खोलने को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया  इसके साथ ही राज्य में सिनेमा हाल, शापिंग माल भी खोलने की इजाजत दे दी। ऐसे में यदि आप बच्चों को स्कूल भेजने के बारे में सोच रहे हैं, तो इन नियमों को पहले जान लेंः-

  • राज्य में 7 अगस्त से 25 अगस्त तक अनलॉक- 5 लागू रहेगा
  • नौवीं से बारहवीं तक के स्कूलेंगे, 50 फीसदी उपस्थिति के साथ स्कूल में  पढ़ाई होगी।
  • कोरोना का वैक्सीन लगवा चुके शिक्षक ही बच्चों को पढ़ा सकेंगे।
  • सभी कॉलेज, कोचिंग संस्थान तथा अन्य संस्थान में भी 7 अगस्त से होगी पढ़ाई।
  • इन जगह पर भी टीकाकरण करा चुके शिक्षक ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं।
  • 10वीं क्लास से ऊपर के बच्चों को कोचिंग देने वाले संस्थानों को भी 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खोला जा सकता है।
  • यहां भी पढ़ाने वाले शिक्षकों को टीकाकरण कराना आवश्यक होगा।
  • 16 अगस्त से खुलेंगे पहली से आठवीं क्लास तक के स्कूल।
  • स्कूल प्रबंधन को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इसके अलावा बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल में सैनिटाइजर, हैंड वाश की व्यवस्था और मास्क की उपलब्धता जरूरी होगी।
  • स्कूल के शिक्षक जो टीकाकरण करा चुके हैं, वही बच्चों को पढ़ा सकते है और टीका ले चुके स्कूल के कर्मचारी को ही स्कूल के अंदर प्रवेश करने की इजाजत होगी।
  • सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ शाम 7 बजे तक ही खोलने की दी गई है इजाजत।
  • शॉपिंग मॉल को अल्टरनेट डे खोलने की इजाजत।
  • अब सभी दुकानों को शाम 7 बजे तक खोले जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि प्रतिष्ठान में उसके मालिक और कर्मचारी दोनों कोरोना का टीका ले चुके हो।
  • सार्वजनिक वाहन को अब 100 फीसदी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति।
  • कोविड-19 से जुड़े कार्यक्रम और सरकारी कार्यक्रम को छोड़कर निजी कार्यक्रमों पर फिलहाल रोक जारी रहेगी।
  • धार्मिक स्थानों पर भी पहले की तरह रोक जारी रहेगी।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here