दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार से सिनेमा हॉल खुल जाएंगे। वहीं मेट्रो और डीटीसी की बसें पूरी क्षमता के साथ दौड़ेंगी। कोरोना वायरस की धीमी पड़ती रफ्तार के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। डीडीएमए (DDMA) यानी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 26 जुलाई से 100 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ मेट्रो और बसों को चलाने की अनुमति दी है। हालांकि किसी को खड़े होने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरह सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्स को भी 50 फीसदी क्षमता के साथ शुरू करने का फैसला किया है।

डीडीएमए की ओर से शनिवार को जारी गाइडलाइंस में कहा गया कि शादी-समारोह में अब 100 लोग तक शामिल हो सकेंगे। वहीं अंतिम संस्कार में भी 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। ऑडिटोरियम-एसेंबली हॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे। बिजनेस एग्जीबिशन की मंजूरी होगी। हालांकि, इनमें केवल कारोबारी आगंतुक ही शिरकत कर सकेंगे।

इसके साथ ही डीडीएमए ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में स्पा भी 26 जुलाई से खुलेंगे। इनमें काम करने वाले कर्मचारियों का कंप्‍लीट वैक्‍सीनेशन (टीके की दोनों खुराक) या हर पखवाड़े आरटी-पीसीआर जांच कराना अनिवार्य होगा।

वहीं, अंतरराज्यीय आवागमन वाली पब्लिक सर्विस बसों को दिल्ली में फुल सिटिंग कैपेसिटी के साथ सोमवार से ऑपरे‍ट करने की इजाजत दी गई है। दिल्ली मेट्रो भी शत प्रतिशत सीट क्षमता के साथ चलेगी। हालांकि किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

आपका बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के नए मामलों में काफी गिरावट आई है। साथ ही पॉजिटिविटी रेट भी काफी कम हुआ है। यहां शनिवार को कोरोना के 66 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में यहां इस जानलेवा विषाणु से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। इस दौरान पॉजिटिविटी रेट 0.09 फीसदी रहा। एक दिन में दिल्‍ली सरकार ने 76,308 टेस्‍ट कराए। अब आइए आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में क्या-क्या खुलेगा और किस-किस पर जारी रहेगी पाबंदीः-

बंद रहेंगेः-
सभी स्‍कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्‍थान, कोचिंग इत्‍यादि अभी बंद ही रहेंगे। ऑनलाइन डिस्‍टेंस लर्निंग से बच्‍चों को पढ़ाया जाएगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक जमावड़े की भी इजाजत नहीं होगी।

इन्हें खोलने की इजाजतः-
कॉलोनी और रेजिडेंशियल कॉम्‍प्‍लेक्‍स की दुकानें सप्‍ताह के सभी दिन खुल सकेंगी। इसमें आवश्‍यक और गैर-आवश्‍यक वस्‍तुओं की बिक्री करने वाली दोनों तरह की दुकानें शामिल हैं। हालांकि, गैर-आवश्‍यक वस्‍तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी।

वहीं, सभी मार्केट, मार्केट कॉम्‍प्‍लेक्‍स और मॉल सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक खुल सकेंगे। रेस्‍टोरेंट्स को भी 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ सुबह 8 बजे से रात में 10 बजे तक खोलने की अनुमति है। बार भी 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ खुल सकते हैं। इन्‍हें दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खोल जा सकता है। सिनेमा/थियेटर/मल्‍टीप्‍लेक्‍स में 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए।

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