दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी में रात के समय में ध्वनि प्रदूषण करने वाले लोग सावधान हो जाएं क्योंकि अब उन्हें इसके लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगा। यदि आपने बिना इजाजत के रात के समय में शोर किया तो इसके लिए आपको अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ सकता है।
दिल्ली में अब बिना परमिशन के लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम को बजाने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, डीजी सेट के शोर के लिए भी उसके साइज के अनुरूप 10 हजार से एक लाख रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। साथ ही उपकरण को भी सीज कर लिया जाएगा। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमिटी ने जुर्माना के नए नियमों की जानकारी सभी संबंधित विभागों को दे दी है और इन्हें लागू करने को कहा है।
डीपीसीसी के एक अधिकारी ने बताया कि सेंट्रल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड 2020 में ध्वनि प्रदूषण को लेकर यह नए जुर्माने प्रस्तावित किए थे, जिसे एनजीटी ने इन्हें मंजूर कर लिया था। इसके बाद इस साल अप्रैल में सीपीसीबी ने इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए निर्देश जारी किए थे। वहीं अब डीपीसीसी ने पुलिस और अन्य एजेंसियों को इसे लागू करने के करने को कहा है।
नई जुर्माना दरों के मुताबिक यदि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट तय मानकों से अधिक शोर करते हैं तो उन पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा। साथ ही उपकरण को भी सीज कर लिया जाएगा। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति रिहायशी या कमर्शल इलाकों में पटाखे जला रहा है तो उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना होगा, लेकिन यदि पटाखा साइलेंट जोन में जलाया जा रहा है तो यही जुर्माना 3000 रुपये का होगा। इसके अलावा पब्लिक रैली, शादी समारोह तथा अन्य धार्मिक आयोजनों में यदि पटाखे का इस्तेमाल किया जा रहा है तो रेजिडेंशल और कमर्शल जोन में 10 हजार और साइलेंट जोन में 30 हजार रुपये तक का जुर्माना होगा।
डीपीसीसी ने बताया है कि यदि पटाखों का इस्तेमाल बैंक्विट हॉल, आरडब्ल्यूए के फिक्स परमाइसेज, ओपन ग्राउंड फंक्शन, इंस्टीट्यूशन आदि में किया गया तो इसके लिए 20 हजार रुपये का जुर्माना होगा। यदि यह नियम एक ही परमाइसेज में दूसरी बार टूटा तो जुर्माने को बढ़ाकर 40 हजार कर दिया जाएगा। वहीं, तीसरी बार नियम के टूटने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और परमाइसेज को सील करने के निर्देश हैं।
आइए अब आपको बताते हैं कहां और कितना है जुर्मानाः-
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