दिल्लीः माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर तथा केंद्र सरकार के बीच तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ट्विटर ने शुक्रवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिक मंत्री रविशंकर प्रसाद के के ट्विटर अकाउंट को एक घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। ट्विटर ने इसकी वजह अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन बताया। बाद में ट्विटर ने चेतावनी देते हुए प्रसाद का हैंडल फिर से खोल दिया। इस बात की जानकारी प्रसाद ने पहले देसी माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग साइट कू के जरिए और फिर ट्वीट कर दी।
इस घटना के सामने आने के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि उनके साथ भी पहले ऐसा हो चुका है। आपतो बता दें कि थरूर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि इस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते मैं कह सकता हूं कि हम ट्विटर इंडिया से प्रसाद और मेरा अकाउंट लॉक करने और भारत में ऑपरेशन के दौरान उनकी ओर से पालन किए जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में जवाब मांगेंगे।
केद्रीय मंत्री प्रसाद ने सोशल मैसेजिंग ऐप कू पर लिखा कि फ्रेंड्स! आज बहुत ही अनोखी घटना हुई। ट्विटर ने लगभग एक घंटे तक मेरे अकाउंट तक एक्सेस रोक दी। बताया गया कि कथित तौर पर अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन हुआ है। बाद में उन्होंने मुझे अकाउंट एक्सेस करने की परमिशन दे दी।
उन्होंने कहा कि ट्विटर की यह कार्रवाई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल 2021 के नियम 4(8) का उल्लंघन है। उन्होंने मुझे अपने अकाउंट तक एक्सेस से रोकने के पहले कोई सूचना नहीं दी। प्रसाद ने कहा कि यह साफ है कि ट्विटर की मनमानी पर मेरे बयानों खासतौर पर टीवी चैनलों पर मेरे इंटरव्यूज की क्लिप्स शेयर करने से ट्विटर तिलमिला गया है
उन्होंने कहा कि अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि ट्विटर इंटरमीडियरी गाइडलाइंस का पालन करने से इनकार क्यों कर रहा है, क्योंकि यदि ट्विटर इसका पालन करता है, तो वह किसी के भी अकाउंट तक एक्सेस से मनमाने ढंग से इनकार नहीं कर पाएगा और यह उनके एजेंडे के मुताबिक नहीं है।
वहीं ट्विटर ने कहा कि डीएमसीए (DMCA) नोटिस के कारण प्रसाद के अकाउंट एक्सेस को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया गया था। साथ ही संबंधित ट्वीट को भी रोक दिया था। हमारी कॉपीराइट पॉलिसी के मुताबिक, हम कॉपीराइट ओनर या उनके अथॉराइज्ड रिप्रजेंटेटिव्स की ओर से भेजी गई जायज शिकायतों पर एक्शन लेते हैं।
अब आपको बताते है कि डीएमसीए (DMCA) यानी डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट अमेरिका का कॉपीराइट एक्ट है। इस कानून को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 1998 में लागू किया था। उस समय क्लिंटन ने कहा था कि इस कानून को बनाने का मकसद किसी कंटेंट को चोरी होने से बचाना है और चोरी करने वाले आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद करना है।
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