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कोरोना से मरने वालों के परिजनों को चार लाख रुपये का मुआवजा दे पाना संभव नहीं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी

दिल्लीः केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस के मरने वालों के परिजनों को चार लाख रुपये का मुआवजा दे पाना संभव नहीं है। केंद्र सरकार ने यह बातें सुप्रीम कोर्ट में कही है। कोविड महामारी से जान गंवाने वालों के परिजन को मुआवजा देने संबंधि याचिका पर केंद्र ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। केंद्र ने अपने हलफनामा में कहा है कि कोरोना से जिनकी मौत हुई है, उनके परिवारों को सरकार चार लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकेगी। केंद्र ने कहा है कि आपदा कानून के तहत अनिवार्य मुआवजा सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि पर ही लागू होता है। सरकार का कहना है कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजा दिया जाए और दूसरी पर नहीं, तो यह गलत होगा।

केंद्र ने 183 पेज के एफिडेविट में  कहा है कि इस तरह का भुगतान राज्यों के पास उपलब्ध स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) से होता है। यदि राज्यों को हर मौत के लिए चार लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया गया, तो उनका पूरा फंड ही खत्म हो जाएगा। इससे कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई के साथ ही बाढ़, चक्रवात जैसी आपदाओं से भी लड़ पाना असंभव हो जाएगा।

केंद्र सरकार ने क्या दिया है तर्क

  • महामारी की वजह से 3.85 लाख से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी है। यह आंकड़ा आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है।
  • केंद्र सरकार ने कहा है कि मुआवजा देने से कोरोना के खिलाफ लड़ाई और स्वास्थ्य पर किए जा रहे खर्च पर असर पड़ सकता है और यह अच्छा करने की बजाय नुकसान का कारण बन सकता है।
  • सरकार ने कहा है कि इस समय केंद्र और राज्यों को राजस्व कम मिल रहा है। ऐसे में कोरोना से हुई मौतों के लिए 4-4 लाख रुपए का भुगतान करना बहुत कठिन है। राज्यों को इसके लिए मजबूर किया गया, तो आपदा प्रबंधन के दूसरे जरूरी काम प्रभावित होंगे।
  • केंद्र ने बताया है कि इस वित्तीय वर्ष में राज्यों को 22,184 करोड़ रुपए SDRF में दिए गए। इसका एक बड़ा हिस्सा कोरोना से लड़ने में खर्च हो रहा है। केंद्र ने 1.75 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज घोषित किया है। इसमें गरीबों को मुफ्त राशन के अलावा वृद्ध, दिव्यांग, असमर्थ महिलाओं को सीधे पैसे देने, 22.12 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वर्कर्स को 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर देने जैसी कई बातें शामिल हैं।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए याचिका दायर की गई थी। याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोरोना से हुई मौतों के लिए 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को करेगा।

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