दिल्लीः केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस के मरने वालों के परिजनों को चार लाख रुपये का मुआवजा दे पाना संभव नहीं है। केंद्र सरकार ने यह बातें सुप्रीम कोर्ट में कही है। कोविड महामारी से जान गंवाने वालों के परिजन को मुआवजा देने संबंधि याचिका पर केंद्र ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। केंद्र ने अपने हलफनामा में कहा है कि कोरोना से जिनकी मौत हुई है, उनके परिवारों को सरकार चार लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकेगी। केंद्र ने कहा है कि आपदा कानून के तहत अनिवार्य मुआवजा सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि पर ही लागू होता है। सरकार का कहना है कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजा दिया जाए और दूसरी पर नहीं, तो यह गलत होगा।
केंद्र ने 183 पेज के एफिडेविट में कहा है कि इस तरह का भुगतान राज्यों के पास उपलब्ध स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) से होता है। यदि राज्यों को हर मौत के लिए चार लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया गया, तो उनका पूरा फंड ही खत्म हो जाएगा। इससे कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई के साथ ही बाढ़, चक्रवात जैसी आपदाओं से भी लड़ पाना असंभव हो जाएगा।
केंद्र सरकार ने क्या दिया है तर्क
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए याचिका दायर की गई थी। याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोरोना से हुई मौतों के लिए 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को करेगा।
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