वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में होने रिटर्न फाइल करने से पहले आपको यह जानकारी होनी होना चाहिए कि आप किस तरह के लोन पर कितनी टैक्स छूट ले सकते हैं। क्या आपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो इसके लिए चुकाए गए ब्याज पर आप टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। आज हम आपको इस पर मिलने वाली टैक्स छूट के बारे में बता रहे हैं।
हां इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80E के तहत एजुकेशन लोन पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए महत्वपूर्ण शर्तें यह हैं कि लोन किसी महिला या उसके पति या बच्चों द्वारा हायर एजुकेशन (भारत या विदेश में) के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान से लिया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति इस कटौती का दावा उस वर्ष से शुरू कर सकता है जिसमें ऋण चुकाना शुरू हो जाता है और अगले 7 सालों तक या लोन चुकाने से पहले तक। अब सवाल उठता है कि कितने बच्चों की पढ़ाई के लिए लिए गए एजुकेशन लोन पर छूट मिलती है। तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैः-
आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 का इनकम टैक्स रिटर्न 30 सितंबर तक फाइल करना है। इस तारीख तक इनकम टैक्स फाइल करने पर आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
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