भगोड़ा हीरा करोबारी एवं पीएनबी (PNB) यानी पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को जनानत नहीं मिली। डोमिनिका के हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उसे जमानत देने से इनकार का दिया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक हाईकोर्ट ने चोकसी के भागने आशंका जताते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
सुनवाई के दौरान चोकसी के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि कैरिकॉम नागरिक के तौर पर मेहुल जमानत का हकदार है, क्योंकि उस पर लगाए गए आरोप जमानती धाराओं के तहत आते हैं। वकीलों ने यह भी तर्क दिया कि चोकसी की सेहत ठीक नहीं है। ऐसे में जमानत राशि लेकर उसे रिहा कर देना चाहिए।
वहीं, सरकारी पक्ष के वकील ने चोकसी की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि चोकसी फ्लाइट रिस्क पर है और इंटरपोल ने उसके खिलाफ नोटिस जारी कर रखा है। ऐसे में यदि उसे जमानत दी गई, तो उसके भागने का खतरा बना रहेगा।
इससे पहले डोमिनिका हाईकोर्ट ने चोकसी की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 जून तक के लिए टाल दी दी थी। आपको बता दें मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद चोकसी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
इससे पहले मेहुल की कथित गर्लफ्रेंड बारबरा कुछ दिन पहले चोकसी पर फर्जी आइडेंटिटी बताने और किडनैपिंग की झूठी थ्योरी रचने जैसे आरोप लगाए थे। वहीं मेहुल की पत्नी प्रीति ने जेबरिका आरोपों का खंडन किया था। प्रीति ने गुरुवार को कहा था कि उनके पति को बदनाम किया जा रहा है।
क्या है पूरा मामला?
मेहुल चोकसी एंटीगुआ-बारबुडा में रह रहा था, लेकिन 23 मई को वह अचानक लापता हो गया। दो दिन बाद चोकसी डोमिनिका में पकड़ा गया था। पकड़े जाने के बाद चोकसी का दावा है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड बारबरा जेबरिका के साथ था। उसी दौरान उसका अपहरण कर लिया गया। किडनैपर्स ने उसे पीटा भी, लेकिन इस पूरी घटना के दौरान जेबरिका ने उसकी कोई मदद नहीं की। इससे साफ पता चलता है कि वह अपहरण की साजिश में शामिल थी।
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