कोरोना महामार के कारण अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों को केंद्र सरकार 10 लाख रुपये एकमुश्त देंगी। केंद्र सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की घोषणा की है। इस स्कीम के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता को खो चुके बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने आर्थिक मदद मिलेगी। साथ ही 23 साल की उम्र पूरी होने पर उन्हें पीएम  केयर्स फंड से 10 लाख रुपये एकमुश्त मिलेंगे।

केंद्र सरकार ने ऐसे बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी दो घोषणाएं की हैं। सरकार ऐसे बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी और यदि उच्च शिक्षा के लिए अगर लोन लिया है तो उसमें राहत दी जाएगी। सरकार लोन का ब्याज पीएम केयर्स फंड से देगी। साथ ही आयुष्यमान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, जिसका प्रीमियम पीएम केयर्स फंड से दिया जाएगा।

इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता शनिवार को एक अहम बैठक हुई। इस दौरान मोदी ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम उनकी मदद और सुरक्षा के लिए सब कुछ करेंगे। एक समाज के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों की देखभाल करें।

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम की अहम बातें…

  • पीएम केयर्स फंड से ऐसे हर बच्चे के लिए एक कोष बनाया जाएगा। इसमें 10 लाख रुपए जमा किए जाएंगे।
  • 18 साल की उम्र होने तक बच्चे हर महीने एक तय राशि सहायता के तौर पर मिलेगी।
  • 23 साल की उम्र होने पर उसे यह पूरी रकम एक साथ दे दी जाएगी।
  • 10 साल से कम उम्र के बच्चों को नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या प्राइवेट स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में एडमिशन दिया जाएगा।
  • यदि बच्चे का एडमिशन किसी निजी स्कूल में होता है तो पीएम केयर्स फंड से राइट टु एजुकेशन के नियमों के मुताबिक फीस दी जाएगी।
  • स्कूल ड्रेस, किताबों और नोटबुक पर होने वाले खर्च के लिए भी भुगतान किया जाएगा।
  • बच्चे को मौजूदा एजुकेशन लोन नॉर्म्स के मुताबिक, भारत में प्रोफेशनल कोर्स या हायर एजुकेशन के लिए लोन लेने में मदद दी जाएगी। इस लोन का ब्याज पीएम केयर्स से दिया जाएगा।
  • ऐसे बच्चों को केंद्र या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोर्स फीस या ट्यूशन फीस के बराबर स्कॉलरशिप दी जाएगी।
  • ऐसे जो बच्चे मौजूदा स्कॉलरशिप स्कीम के तहत एलिजिबल नहीं हैं, उनके लिए पीएम केयर्स से उन्हें एक जैसी स्कॉलरशिप मिलेगी।
  • ऐसे बच्चों को आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY) के तहत लाभार्थी माना जाएगा। उन्हें पांच लाख रुपये का हेल्थ बीमा कवर मिलेगा।
  • 18 साल की उम्र तक इन बच्चों की प्रीमियम राशि का भुगतान पीएम  केयर्स से किया जाएगा।

 

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