राजस्थान में कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू पाबंदियां 21 जून तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को राज्य के सभी जिलों में लागू धारा 144 की अवधि 21 जून तक बढ़ा दी। इस संबंध में राज्य के गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। पहले यह अवधि 21 मई को समाप्त हो रही थी।

आपको बता दें कि राज्य सरकार कोरोना की दूसरी लहर के आते ही नाइट कर्फ्यू और धारा 144 लगाने का फैसला किया था। पहले 20 अप्रैल को राज्य में कर्फ्यू लगा था। फिर सभी कलेक्टरों को 22 अप्रैल से 21 मई तक के लिए धारा 144 लगाने के अधिकार दिए थे। राज्य में 24 मई तक लॉकडाउन के प्रावधान पहले से ही लागू हैं।

धारा 144 लागू होने के बाद पांच या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक होती है। यह शर्त लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए लगाने पर होता है। महामारी कंट्रोल के लिए लगाई गई धारा 144 में भी वैसे ही प्रावधान होते हैं, लेकिन इसे लागू करने का तरीका अलग होता है।

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