पश्चिम बंगाल में 16 मई की सुबह 6 बजे से 30 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 15 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति रहेगी। राज्य में स्कूल-कॉलेज से लेकर मेट्रो और बस सेवाओं को पूरी तरह बंद रखने का ऐलान किया गया है।
राज्य के मुख्य सचिव ने लॉकडाउन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 16 मई से राज्य में सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थान बंद करेंगे। सिर्फ इमर्जेंसी सेवाओं की इजाजत रहेगी। अंतरराज्यीय बस सेवा, मेट्रो, फेरी सर्विस, जिम, सिनेमा हॉल, सलून, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। रिटेल शॉप सुबह सात बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। इस दौरान लोग जरूरी सामान की खरीदारी कर सकेंगे।
मुख्य सचिव के मुताबिक शिक्षण, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, राजनीतिक और धार्मिक आयोजन पर रोक रहेगी। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। प्राइवेट गाड़ियों का आवागमन, टैक्सी, ऑटो सेवा भी 30 मई तक निलंबित रहेगी।
आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शुक्रवार को कोरोना 20,846 नये मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले 10,94,802 हो गए हैं। वहीं 136 और लोगों की मौत होने के बाद मृतक संख्या 12,993 हो गई है।