पटनाः कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बिहार में लागू लॉकडाउन की अवधि 10 दिन और बढ़ा दी गई है। यानी बिहार में अब 25 मई तक पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी। पहले बिहार में 15 तक लॉकडाइन लागू था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि हमारी समीक्षा में लॉकडाउन का पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा है। इसलिए इसे बढ़ाने का फैसला किया गया है। बढ़े हुए लॉकडाउन में शादी-विवाह पर और सख्ती की गई है। अब इसमें 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। आए जानते हैं कि बढ़े हुए लॉकडाइन में क्या बदलाव हुए हैंः-
- शादी-विवाह में अब 20 लोगों को ही अनुमति। अभी तक बिना डीजे/बारात 50 लोग आ सकते थे।
- अब शहरी इलाकों में सुबह छह से 10 तक दुकानें खुलेंगी। ग्रामीण इलाकों में अब सुबह आठ से 12 तक खुलेंगी। पहले यह समय दोनों इलाकों के लिए सुबह सात से 11 था।
- अब कोविड अस्पतालों में मरीजों के अटेंडेंट के लिए सामुदायिक किचन खोला जाएगा।
- किसानों के लिए बीज एवं खाद की दुकानें सोमवार एवं गुरुवार को सुबह छह बजे से 10 बजे तक खुलेंगी।
- लीची और आम के पेटी बनाने के लिए सीमित संख्या में आरा मिलों को खोलने की अनुमति दी गई है।
किस पर रहेगी पाबंदी और किसे मिलेगी छूटः-
- सभी सरकारी-प्राइवेट कार्यालय 25 मई तक बंद रहेंगे। सिर्फ जरूरी सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को ही खोलने की अनुमति है।
- सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। अनावश्यक पैदल निकलना भी प्रतिबंधित।
- सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद।
- सरकारी स्कूल/कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी।
- सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/ खेल-कूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/ समारोह बंद।
- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क बंद।
- सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक।
- अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित)। दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाएं को छूट मिलेगी।
- ठेले पर घूमकर फल-सब्जी बेचने वाले (सिटी में सुबह 6 से 10 बजे तक, गांवों में सुबह 8 से 12 बजे तक) छूट।
- रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। एनएच (NH) यानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबों को होम डिलेवरी की इजाजत।
- ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों को छूट।
- जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय खुलेंगे।
- बैंकिंग, बीमा, एवं एटीएम (ATM) से जुड़ी सेवाएं, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान। सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction Works) को छूट दी गई है।
- ई-कॉमर्श (E-commerce) से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं।
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाएं।
- पेट्रोल पम्प, एलपीजी (LPG), पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान। निजी सुरक्षा सेवाएं।
- आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/ दूध/पीडीएस (PDS) दुकानें (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग समय पर) को खोलने की इजाजत।
- रेल-हवाई सफर के लिए जा सकेंगे।
- आवश्यक कार्यों में शामिल सेवाओं के कर्मी निजी वाहनों से जा सकेंगे।
- स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वाहन चल सकेंगे।
- आवश्यक सेवा से जुड़े सरकारी वाहन।
- वैसे वाहन जिन्हें जिला प्रशासन से पास प्राप्त है।
- इंटरस्टेट यात्रा करने वाले वाहन आ-जा सकेंगे।
शादियां में अब 20 लोगों की ही अनुमति रहेगी। इसमें बारात, जुलूस और DJ नहीं रहेंगे। 3 दिन पहले नजदीकी थाने को सूचना देनी होगी। अंतिम संस्कार-श्राद्ध में भी 20 व्यक्तियों की अनुमति होगी।