पटना.
बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। पिछली कई दिनों से की जा रही तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोरोना पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका। इसलिए सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया। नीतीश कुमार ने एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ट्वीट में लिखा कि कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया है। इसके विस्तृत मार्गनिर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया है।
बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण के विस्तार के बाद पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया था। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि लॉकडाउन लगाने की क्या तैयारी है। अदालत ने मंगलवार को सरकार को जवाब देने को कहा था। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से सरकार के सिस्टम को फ्लॉप बताया था। साथ ही महाधिवक्ता से कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं है। ऐसे में लॉकडाउन लगाने का फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा है। इस पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया तो सुनवाई को स्थगित कर मंगलवार को जवाब देने के लिए कहा। ऐसे में अब मंगलवार को सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा ही कर दी।
सोमवार को बिहार में कोरोना संक्रमण के 11407 नए मामले सामने आए। वही 82 मरीजो की मौत हो गई। राजधानी पटना में सर्वाधिक 2028 नए संक्रमित मिले, गया में 662, बेगूसराय में 510, वैशाली में 1035, पश्चिमी चंपारण 549 और मुजफ्फरपुर 653 नए कोरोना मरीज मिले हैं। राज्य में एक दिन में 72,658 सैंपल की जांच की गई।
मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने पटना की सड़कों पर उतरकर जायजा लिया था। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी मौजूद थे। राजधानी पटना की सड़कों पर घूम-घूमकर जमीनी हकीकत को देखने और समझने के बाद अधिकारियों से बातचीत भी किए। CM नीतीश कुमार उन इलाकों से गुजर रहे थे जिन-जिन इलाकों में भीड़ रहती है। वो इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि कोरोना महामारी में लोग जागरुक हैं कि नहीं।
गृह विभाग ने चार मई को जारी अपने विस्तृत आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के कई राज्यों सहित बिहार में भी मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंध समूह की बैठक में राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि राज्य में संक्रमण की दर पिछले एक हफ्ते से लगातार 10 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। इस स्थिति में पांच मई से 15 मई तक ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं-
-स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
– सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे। पार्क और जिम भी बंद रहेंगे। वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
– अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगी, बिना वजह घूमते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई, सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।
– बिहार में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, धर्म स्थल पर पहले की तरह ही पाबंदी जारी रहेगी। पार्क भी बंद रहेंगे।
– रेस्तरां को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। वहीं जरूरी सामानों की दुकानों को पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।
– विवाह में 50 लोग से अधिक नहीं, डीजे पर प्रतिबंध रहेगा
– अंतिम संस्कार-श्राद्ध में 20 लोग से अधिक नहीं
– सभी डीएम को चिन्हित स्थान पर आइसोलेशन सेंटर और सामुदायिक किचन बनाने के निर्देश
– राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में अनाज
– सभी आवश्यक सेवा लॉकडाउन से मुक्त, दवा दुकान, अस्पताल, एंबुलेंस, सरकार की ओर से लिए गए वाहन को छूट
– सब्जी वगैरह सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक ही घूम-घूम कर बेच सकेंगे
– ई-पास लेकर लोग बाहर जा सकेंगे
-निर्माण कार्य जारी रहेगा
– पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलेगी, लेकिन इसमें वही लोग सफर कर सकेंगे जो विमान या रेल की यात्रा करने वाले हों
– सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद
– बैंकिंग, बीमा, एटीएम संबंधित प्रतिष्ठान को कुछ छूट रहेगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम प्रतिष्ठान, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट रहेगी। कृषि से जुड़े कार्य को छूट रहेगी।