दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की कालाबाजारी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल सरकार तथा ऑक्सीजन बनाने कंपनियों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि कुछ सौ रुपए के ऑक्सीजन सिलेंडर लाखों रुपए में बेचे जा रहे हैं। कोर्ट ने ऑक्सीजन बनाने वाली एक कंपनी से कहा, “यह गिद्धों की तरह बर्ताव करने का समय नहीं है।”
दिल्ली हाईकोर्ट में अस्पतालों में ऑक्सीजन न मिल पाने के मुद्दे पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपके पास एक्शन लेने का पॉवर है। सरकार ऐसे लोगों के प्लांट्स अधिग्रहण करे, जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के मुख्य सचिव ने अदालत को बताया कि दिल्ली में पहुंचने वाले सभी ऑक्सीजन टैंकर का ब्यौरा मांगा गया है। इसके आधार पर तीन दिन के लिए ऑक्सीजन का कोटा तय किया जाएगा।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निजी अस्पतालों ने मरीजों के लिए ऑक्जीजन उपलब्ध न होने की बात कहकर कोर्ट से दखल देने की मांग की है। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, तो दिल्ली सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन आवंटन को लेकर आज शाम तक ही ऑर्डर पास किया जाएगा। इसमें ऑक्सीजन मंगाने वाले अस्पतालों को पता रहेगा कि उन्हें कहां से सप्लाई की जा रही है।
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