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राजस्थान में 15 दिन का लॉकडाउन, जानें किसकी होगी अनुमति तथा किसी चीज पर रहेगी पाबंदी - Prakhar Prahari
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राजस्थान में 15 दिन का लॉकडाउन, जानें किसकी होगी अनुमति तथा किसी चीज पर रहेगी पाबंदी

वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहस राजस्थान सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू जैसे पाबंदियों को तीन मई सुबह पांच बजे तक जारी रखने का निर्णय लिया है।

सीएम आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की  अध्यक्षता में रविवार देर रात तक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।  सरकार ने इसे जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया है। इस दौरान विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया गया है। गहलोत ने कहा कि इस दौरान सरकारी कार्यालय, बाजार, मॉल्स तथा कार्यस्थल बंद रहेंगे, लेकिन श्रमिकों के रोजगार से जुड़ी गतिविधियां जैसी फैक्ट्री तथा निर्माण कार्य पर रोक नहीं होगी। साथ ही ठेला एवं फेरी लगाकर जीवनयापन करने वाले लोगों को जीविकोपार्जन की छूट दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, एवं कार्यस्थलों आदि में सामान्य गतिविधियां जारी रहने से भीड़भाड़ के चलते कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए सोमवार 19 अप्रैल से शुरू जन अनुशासन पखवाड़े में प्रदेशभर में सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रखे जाएं। इस दौरान जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कुछ गतिविधियां प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगी।

उन्होंने कहा कि कोविड के प्रसार को रोकने में मास्क पहनना एक  आवश्यक निवारक उपाय है। इसको कड़ाई से लागू करने के लिए सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

राज्य के गृह विभाग द्वारा जन अनुशासन पखवाड़े के संबंध में जारी आदेश के अनुसार  जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा से जुड़े कार्मिकों तथा केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थानों  पर यह पाबंदी नहीं होगी।  इसके अलावा समस्त कार्यालय बंद रहेंगे।

जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान इन पर रहेगी पाबंदी

  • बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
  • आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर
  • मॉल, सिनेमाघर, सभी धार्मिक स्थल
  • सभी शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग, लाइब्रेरी
  • सभी तरह के सार्वजनिक सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह
  • किसी भी तरह के मेला, जुलूस
  • आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार

इन सेवाओं को रखा गया है पाबंदियों से अलग

  • आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालय
  • जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड कन्ट्रोल रूम और वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, फायरब्रिगेड और इमरजेंसी सर्विस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपदा प्रबंधन, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, बिजली, पेयजल, टेलीफोन, स्वास्थ्य,परिवार कल्याण, चिकित्सा
  • केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय और संस्थान खुले रहेंगे, इनके कर्मचारियों को आईडी कार्ड दिखाना होगा
  • बस स्टैंड,रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने-जाने वालों को यात्रा टिकट दिखाने पर आने-जाने की अनुमति होगी
  • राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना होगी
  • गर्भवती महिलाओं और रोगियों को अस्पताल आने-जाने की छूट रहेगी
  • सभी सरकारी और निजी अस्पताल और लैब, उनसे जुड़े सभी मेडिकल, पैरामेडिकल और सभी तरह के स्टाफ और सेवाओं को अनुमति
  • खाने-पीने का सामान, किराने का सामान, मंडियां, फल-सब्जियां, डेयरी और दूध, पशुचारे से संबंधित रिटेल और होलसेल दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेंगी,जहां तक संभव हो होम डिलीवरी की व्यवस्था पर जोर देने को कहा है
  • सब्जियां, फलों को ठेले, साईकिल रिक्शा,ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन पर बेचने की शाम 7 बजे तक अनुमति होगी
  • अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर माल को ट्रांसपोर्ट करने वाले भार वाहनों की आवाजाही, माल के लोडिंग और अनलोडिंग, इनमें लगे कर्मचारी, नेशनल और स्टेट हाईवे के ढाबे और वाहन रिपेयर की दुकानें खुली रहेंगी
  • किसान केवल मंडी परिसर में आकर फसल बेचकर आ-जा सकेंगे। किसानों को आते वक्त माल परमिशन लेटर और जाते वक्त बिक्री रसीदें या बिल दिखाना अनिवार्य होगा
  • सरकारी राशन (पीडीएस) की दुकानें बिना किसी अवकाश के हर दिन खुली रहेंगी
  • 45 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों को कोराना वैक्सीनेशन के लिए आने-जाने की अनुमति होगी, आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा
  • अखबार बांटने के लिए सुबह 4 से 8 बजे तक अनुमति होगी। मीडियाकर्मियों को आईडी कार्ड के साथ आने-जाने की अनुमति होगी
  • शादी समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे
  • अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी
  • पहले से तय प्रतियोगी परीक्षा देने वालों को एडमिशन कार्ड दिखाने पर आने-जाने की अनुमति होगी
  • मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी
  • टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधा, प्रसारण और केबल सेवाएं, आईटी और आईटी संबंधित सेवाएं जारी रहेंगी
  • बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंक, एटीएम और बीमा कार्यालय खुले रहेंगे, बैंक-बीमाकर्मियों को आईडी कार्ड साथ रखना होगा
  • भोजन सामग्री, फार्मास्युटिकल्स, मेडिकल उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं के ई-कॉमर्स के माध्यम से वितरण की अनुमति होगी
  • प्रोसेस्ड फूड, मिठाई की दुकानों और रेस्टोरेन्ट्स को रात 8 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति होगी, रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों में केवल टेक अवे की अनुमति
  • इन्द्रा रसोई में भोजन बनाने और उसके वितरण का काम रात 8 बजे तक हो सकेगा
  • मनरेगा और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में मजदूरों को काम पर जाने की अनुमति होगी, मनरेगा के काम जारी रहेंगे
  • पेट्रोल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस से संबंधित रिटेल और होल सेल ऑउटलेट की सेवाएं रात 8 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी
  • कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं जारी रहेंगी
  • निजी सुरक्षा सेवाएं जारी रहेंगी
  • सभी उद्योग और निर्माण से संबंधित यूनिट्स में काम करने की अनुमति होगी, फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों और कर्मचारियों को आईडी कार्ड जारी करने को कहा है

 

Shobha Ojha

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