Night Curfew In UP
फाइल फोटो

देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है. संक्रमण के मामले बढ़ने के चलते कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू भी लग चुके हैं. उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस ने फिर तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है. यूपी में नए कोरोना मामलों में रफ्तार देखते हुए चार शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. लखनऊ, कानपुर, वाराणसी के बाद प्रयागराज में भी आज से अगले कुछ दिन के लिए नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा. नोएडा में नाइट कर्फ्यू को लेकर आज फैसला किया जाएगा. यूपी में पिछले 24 घंटे में 6,023 कोरोना केस आए हैं जबकि 40 की मौत हो गई है.

अब तक लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है. लखनऊ में रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. यहां 16 अप्रैल तक कर्फ्यू लागू रहेगा. लखनऊ में रात्रिकालीन कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में ही लागू होगा, ग्रामीण इलाकों में नहीं.

कानपुर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा. कानपुर डीएम के अनुसार, 30 अप्रैल तक यहां कर्फ्यू लागू रहेगा. वाराणसी में रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा. सुबह का समय अभी प्रशासन की ओर से तय नहीं है. प्रयागराज में रात 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. प्रयागराज में 20 अप्रैल तक यह व्यवस्था लागू रहेगी.

सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने कहा है कि लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गोरखपुर, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, झांसी, बरेली, गाजियाबाद, आगरा, सहारनपुर और मुरादाबाद में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. यहां कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. सीएम के अनुसार, जिन जिलों में प्रतिदिन 100 से अधिक कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं या कुल सक्रिय मामलों की संख्या 500 से अधिक है, वहां माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश के संबंध में जिलाधिकारी स्थानीय स्थिति के अनुरूप निर्णय लें.

प्रयागराज में आदेश के मुताबिक, नाइट कर्फ्यू के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही अनुमति मिलेगी जिसमें फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल और मेडिसिन की सप्लाइ शामिल है.

वाराणसी में परिवारिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों को छोड़कर किसी कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी जाएगी. सभी पार्क, स्टेडियम सुबह और शाम कुछ घंटों के लिए खुलेंगे. घाट पर आरती भी छोटे स्तर पर आयोजित की जाएगी. आम जनता के शामिल होने पर रोक रहेगी. चिकित्सा, नर्सिंग और पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़कर सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग बंद रहेंगे. परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा के समय में स्कूल खुलेंगे.

नाइट कर्फ्यू के दौरान में आवश्यक वस्तुएं (फल,सब्जी,दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा) लाने व ले जाने की छूट होगी. नाइट शिफ्ट के सरकारी/अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों, आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं से जुड़े निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी रात में घर से ऑफिस व ऑफिस से घर आ-जा सकेंगे. रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट आने-जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आ-जा सकेंगे. सरकारी, गैर सरकारी, निजी प्रबंधीय विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. परन्तु मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षाएं / प्रैक्टिकल कोविड 19 प्रोटोकॉल का कठोरता से अनुपालन करते हुए आयोजित किए जा सकेंगे.

कानपुर में रात 10 बजे से 6 बजे तक केवल जरूरी सेवाओं और वस्तुओं के परिवहन को छोड़कर किसी भी व्यक्ति, वाहन वगैरह का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. कक्षा 12 तक के समस्त शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे लेकिन जहां परीक्षाएं व प्रैक्टिचल चल रहे हैं वहां उन्हें संपन्न कराने के बाद शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे.

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