Deprecated: The PSR-0 `Requests_...` class names in the Requests library are deprecated. Switch to the PSR-4 `WpOrg\Requests\...` class names at your earliest convenience. in /home1/prakhndx/public_html/wp-includes/class-requests.php on line 24
दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, घर हो या कार मास्क लगाना जरूरी - Prakhar Prahari
Subscribe for notification

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, घर हो या कार मास्क लगाना जरूरी

दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. इसके चलते नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है. अब दिल्ली हाईकोर्ट ने मास्क को लेकर बड़ा आदेश दिया है. कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिल्ली हाईकोर्ट काफी सख्त हो गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कार को एक पब्लिक प्लेस माना है. कार में अकेले होने के दौरान मास्क लगाने के खिलाफ कोर्ट में चार अर्जी दाखिल की गई थीं. हाईकोर्ट ने सभी चार याचिकाओं को दरकिनार कर दिया है.

बता दें कि हाईकोर्ट में दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि निजी कारों में अकेले रहने के दौरान लोगों से मास्क न पहनने के लिए चालान नहीं वसूला जाना चाहिए. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कार भले भी किसी एक व्यक्ति की हो लेकिन वह एक सार्वजनिक जगह है. हाईकोर्ट ने कहा है कि मास्क एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकता है. जस्टिस प्रतिबा एम सिंह ने कहा कि चाहे आप कार में हों या घर में मास्क लगाना जरूरी है, मास्क सुरक्षा कवच है।

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है. नाइट कर्फ्यू मंगलवार रात से 30 अप्रैल तक रोज रात 10 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. इसके लिए डीडीएमए ने भी औपचारिक आदेश जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि इन कर्फ्यू के दौरान किस तरह के प्रतिबंध लागू किए गए हैं. हालांकि सरकार ने स्पष्ट कहा है कि इस कर्फ्यू के चलते कोई भी जरूरी सेवा किसी तरह प्रभावित नहीं होगी.

स्वास्थ्य, आपदा नियंत्रण, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, जिला प्रशासन, अकाउंट, बिजली विभाग, पानी और साफ सफाई तथा हवाई रेल और बस से जुड़े सरकारी अधिकारी, दिल्ली सरकार के अधिकारी और ऑटोनॉमस बॉडीज व कॉरपोरेशन के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को छूट रहेगी.

सभी प्राइवेट मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक आदि से जुड़े लोगों को भी छूट मिलेगी. गर्भवती महिला और मरीजों के लिए भी छूट रहेगी. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा जा रहे या वहां से आ रहे लोगों को वैलिड टिकट दिखाने पर छूट मिलेगी. अन्य देशों के डिप्लोमेट ऑफिस से जुड़े लोगों को वैलिड आईकार्ड दिखाने पर इन पाबंदियों से छूट मिलेगी. अन्य राज्यों से आ रहे जरूरी और गैर जरूरी सामानों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी.

General Desk

Recent Posts

वेद भौतिक-आध्यात्मिक ज्ञान की निधि व अखिल ब्रह्माण्ड के मूल हैं: भागवत

संवाददाताः संतोष कुमार दुबे, प्रखर प्रहरी दिल्लीः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने वेदों को भौतिक…

1 day ago

भारत बना एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता, पांचवीं बार जीता खिताब जीता, फाइनल में चीन को

स्पोर्ट्स डेस्कः भारत हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बन गया है। टीम इंडियान ने मंगलवार को हुए फाइनल मुकाबले…

2 days ago

अगस्त में वाणिज्यक-वस्तु निर्यात में वार्षिक आधार पर 9.3 प्रतिशत की गिरावट

दिल्लीः  देश से वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात अगस्त 2024 में सालाना 9.3 प्रतिशत घटकर 34.71 अरब डॉलर रहा।  पिछले साल इसी…

2 days ago

आतिशी होंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री, सरकार बनाने का दावा पेश किया; भाजपा बोली- मेकओवर से दाग नहीं छुपेंगे

दिल्लीः दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिल गई हैं। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी।…

2 days ago

आरएसएस के विजयादशमी कार्यक्रम में शामिल होंगे डॉ. राधाकृष्णन

संवाददाताः संतोष कुमार दुबे नागपुरः विजयादशमी के मौके पर महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)…

3 days ago

मेरा मजाक उड़ाया गया, मैं सरदार की भूमि में पैदा हुआ बेटा, चुपचाप देशहित में नीति बनाने में लगा रहाः मोदी

अहमदाबाद: गुजरात दौरे के दूसरे दिन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के GMDC मैदान में आयोजित भव्य स्वागत समारोह…

3 days ago