अब लोग 30 जून तक अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कर पाएंगे। सरकार ने पैन को आधार के साथ लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी है। सरकार ने ये फैसला वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मद्देजर लिया है। पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च यानी आज तक थी। इस तरह से सरकार ने कर दाताओं को राहत देने का काम किया है।
लोगों को पैन और आधार लिंक करने में आखिरी दिन दिक्कतें भी आ रही थीं। आपको बता दें कि आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही थी। सोशल मीडिया के जरिए लोग इस परेशानी को लेकर शिकायत भी कर रहे थे।
आपको बता दें कि पैन और आधार लिंक न करने पर एक हजार रुपए के जुर्माना का प्रावधान है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जोड़े गए नए सेक्शन 234 एच के तहत यह प्रावधान जोड़ा गया है। 23 मार्च को लोकसभा में पारित हुए वित्त विधेयक 2021 में इसका जिक्र किया है।
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