वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मामलों में फिर से उछाल के बीच देश के कई राज्‍यों ने सख्‍ती बढ़ा दी है। महाराष्‍ट्र के अलावा पंजाब, मध्‍य प्रदेश, ओडिशा, पुडुचेरी में नई गाइडलाइंस प्रभावी हैं। देश के कुछ जिलों/इलाकों में फिर से लॉकडाउन भी लगा है। देश में जारी वैक्‍सीनेशन के बीच एक्टिव मामलों की संख्‍या तीन लाख के करीब पहुंचने वाली है। आइए एक नजर डालते हैं देश के किन-किन राज्यों में क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं।

कोविड-19 से सबसे ज्‍यादा प्रकोप महाराष्‍ट्र में है। राज्य के कई जिले कोरोना की एक और बड़ी लहर से जूझ रहे हैं। राज्य सरकार ने शुक्रवार को निजी ऑफिसों, ड्रामा थियेटर्स और ऑडिटोरियम्‍स में एक सीमा से ज्‍यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी है, जो 31 मार्च तक प्रभावी रहेंगी।

आइए एक नजर डालते हैं कि कहां पर किस चीज पर है पांबदी और किसकी है इजाजतः

महाराष्ट्रः-

  • स्‍वास्‍थ्‍य और जरूरी सेवाओं को छोड़कर निजी दफ्तर में 50 प्रतिशत क्षमता पर ही काम होना चाहिए।
  • सरकारी और अर्ध सरकारी दफ्तरों को भी काम के घंटे घटाने या वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है।
  • ऑडिटोरियम्‍स भी 50 प्रतिशत कैपासिटी पर खुलेंगे। बिना मास्‍क एंट्री नहीं होगी, हैंड सैनिटाइजर्स, टेम्‍प्रेचर मेजरिंग डिवाइसेज होनी चाहिए।
  • किसी धार्मिक/सामाजिक/राजनीतिक/सांस्‍कृतिक समारोहों के लिए ड्रामा हॉल/ऑडिटोरियम्‍स के इस्‍तेमाल पर रोक लगा दी गई है।
  • सभी सिनेमा हॉल, होटल, रेस्‍तरां, मॉल वगैरह में 50 प्रतिशत कैपासिटी ही रखने को कहा गया था।
  • मैनुफैक्‍चरिंग सेक्‍टर को पूरी क्षमता के साथ काम करने की छूट है, लेकिन सभी जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए।
  • सभी स्‍कूल, कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन चिकित्सा कॉलेज खुलेंगे।
  • सिनेमा हॉल्‍स में 50 फीसदी सीटें ही बुक होंगी।
  • मॉल्‍स में एक समय में 100 से ज्‍यादा लोगों के रहने की अनुमति नहीं होगी।
  • इंडस्ट्रियल और जरूरी सेवाएं चलती रहेंगी।

पंजाब- राज्य सरकार ने शुक्रवार को शैक्षिक संस्‍थानों को 31 मार्च तक के लिए बंद रखने का आदेश दिया। इसके अलावा सिनेमा हॉल्‍स, मॉल्‍स वगैरह के लिए भी गाइडलाइंस हैः-

इन 11 जिलों में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू हैः-

  1. लुधियाना
  2. जालंधर
  3. पटियाला
  4. मोहाली
  5. अमृतसर
  6. होशियारपुर
  7. कपूरथला
  8. एसबीएस नगर
  9. फतेहगढ़ साहिब
  10. रोपड़
  11. मोगा

राज्य के इन जिलों में सामाजिक समारोहों पर पूरी तरह रोक होगी। सिर्फ  शादियों/अंतिम संस्‍कार की इजाजत है।

मध्‍य प्रदेशः राज्य सरकार ने भोपाल, इंदौर और जबलपुर में रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। लॉकडाउन शनिवार रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह छह बजे तक बजे तक लागू रहेगा। आश्यक सेवाओं और इंडस्‍ट्रीज को इससे छूट दी गई है। राज्‍य के सभी स्‍कूल-कॉलेजों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। ग्‍वालियर, उज्‍जैन, रतलाम, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन में बाजार रात 10 बंद रहेगा।

पुडुचेरीः प्रदेश में प्रशासन ने कक्षा आठ तक के सभी स्‍कूलों को 22 मार्च से 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है। वहीं दिल्‍ली में भी कक्षा आठ तक के स्‍कूल बंद ही रहेंगे। गुजरात में भी जिस स्‍कूल में पांच या उससे ज्‍यादा केस मिले हैं, उन्‍हें फौरन बंद रखने का फैसला हुआ है। बोर्ड परीक्षाओं की तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है।

ओडिशाः राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्‍थानों पर होली खेलने पर रोक लगा दी है, लोग घरों में होली खेल सकते हैं। सड़क या अन्‍य किसी पब्लिक प्‍लेस पर नहीं। सरकार ने जिलों और नगर निगमों को जरूरत के हिसाब से पाबंदियां लगाने की छूट दी है।

गुजरातः राज्य सरकार ने अहमदाबाद और सूरत में नाइट कर्फ्यू को और सख्त कर दिया है। दोनों शहरों में अब रात 10 बजे के बजाय नौ बजे से ही सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इन दोनों जगहों पर शनिवार और रविवार को शॉपिंग मॉल्स को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है।

कर्नाटकः राज्य में सभी सिनेमा हॉल्‍स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ऑपरेट करने को कहा गया है। तमिलनाडु में 31 मार्च तक लॉकडाउन है। कई राज्‍यों ने महाराष्‍ट्र, केरल, पंजाब जैसे हाई केसेज वाले राज्‍यों से आने वालों की खातिर टेस्टिंग और क्‍वारंटीन होने को अनिवार्य कर दिया है।

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