मुंबई पुलिस के सहायक निरीक्षा सचिन वझे को शनिवार ठाणे की सेशन कोर्ट से जोर का झटका लगा। अदालत ने वझे की उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रथमदृष्टया उनके खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं। आपको बता दें कि वझे ने गिरफ्तारी से बचने के लिए शुक्रवार को अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। वझे पर मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर ‘एंटीलिया’ के बाहर से बरामद हुई स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हिरेन की मौत के मामले में आरोप लगे हैं।
महाराष्ट्र के गृह विभाग के आदेश पर वझे को क्राइम ब्रांच से हटा कर नागरिक सुविधा केंद्र में तबादला कर दिया गया था। यह आदेश शुक्रवार यानी 12 मार्च देर शाम जारी किया गया। वझे ने भी खुद को क्राइम ब्रांच से हटाने की पुष्टि की है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख 10 मार्च को विपक्ष के हंगामे के बाद वझे का ट्रांसफर करने की बात ने कही थी।
सचिन वझे का नाम 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर ‘एंटीलिया’ के बाहर से बरामद स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की मौत से जोड़ा जा रहा है। मनसुख की मौत के मामले में महाराष्ट्र एटीएस (ATS) यानी आतंकवाद विरोधी दस्ते ने हत्या और आपराधिक साजिश रचने का केस दर्ज किया है। मनसुख की पत्नी विमला हिरेन ने वझे पर पति की हत्या में शामिल होने का आरोप भी लगाया है। इस सिलसिले में विमला हिरेन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा था, जिसमें वझे पर आरोप लगाए थे। इसका खुलासा राज्य पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीजेपी देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में पिछले हफ्ते किया था।
मुकेश अंबानी के घर ‘एंटीलिया’ के बाहर से स्कार्पियो मिलने के करीब एक सप्ताह बाद मनसुख हिरेन का शव उनके घर से सात किलोमीटर दूर ठाणे की समुद्री खाड़ी में मिला था। इसके बाद उनकी पत्नी ने खुलासा किया कि उक्त स्कार्पियो कार पिछले चार महीने से वझे ही इस्तेमाल कर रहे थे। विमला हिरेन एटीएस को दर्ज कराए अपने बयान में भी वझे पर ही मनसुख हिरेन की हत्या का शक जाहिर किया था।