18 सेवाओं के लिए RTO जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन निपटाएं

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नई दिल्ली. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने गुरुवार 4 मार्च को 18 आरटीओ से संबंधित सेवाओं के लिए आधार-आधारित प्रमाणीकरण को अधिसूचित किया, जिसे अब स्थानीय RTO कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। अब घर बैठे ऑनलाइन आधार के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा।

इन 18 सेवाओं में लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण शामिल है। जिसके लिए ड्राइव करने की क्षमता का टेस्ट आवश्यक नहीं है, जैसे डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस में पते का बदलाव और रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, लाइसेंस का सरेंडर, मोटर वाहन के अस्थायी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन, पूरी तरह से निर्मित निकाय के साथ मोटर वाहन का रजिस्ट्रेशन आदि।

इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, मोटर वाहन के ऑनरशिप ट्रांसफर की नोटिस, मोटर वाहन के ऑनरशिप ट्रांसफर के लिए आवेदन, प्रमाण पत्र में पते के बदलाव की सूचना रजिस्ट्रेशन, मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र से चालक प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन, राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन, राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के नए रजिस्ट्रेशन चिह्न के असाइनमेंट के लिए आवेदन, हायर-परचेज का समर्थन, हायर-परचेज की समाप्ति एग्रीमेंट जैसे काम भी ऑनलाइन किए जा सकते हैं।

स्पष्ट है कि हर छोटे-मोटे काम के लिए आपको अपने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय कार्यालय की दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार का मानना है कि इससे वाहनधारकों को काफी आसानी होगी।

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