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सोशल मीडिया कंपनियों को उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनने के लिए रखना होगा एक अधिकारी, सरकार ने जारी की गाइडलाइन - Prakhar Prahari
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सोशल मीडिया कंपनियों को उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनने के लिए रखना होगा एक अधिकारी, सरकार ने जारी की गाइडलाइन

सरकार ने सोशल मीडिया, ओटीटी (OTT) यानी ओवर द टॉप प्लेटफार्म्स और न्यूज वेबसाइट के लिए नई गाइडलाइन जारी की। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को नई गाइडनाइन जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और फेक न्यूज की शिकायतें आई हैं। यह चिंताजनक बात थी, इसलिए हमारी सरकार ने ऐसे प्लेटफार्म्स के लिए गाइडलाइन तैयार करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के एब्यूज और मिसयूज के खिलाफ शिकायतों के एक समय सीमा के भीतर निराकरण के लिए यूजर्स को एक फोरम मिलना चाहिए। इसके लिए कंपनियों को एक व्यवस्था बनानी होगी।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनने के लिए एक अधिकारी रखना होगा और उसका नाम भी बताना होगा। साथ ही उस अधिकारियों की उपभोक्ताओं की शिकायतों को 15 दिन के भीतर दूर करना होगा। यदि शिकायत न्यूडिटी के मामलों में होती है, तो इससे जुड़ा कंटेंट 24 घंटे के भीतर हटाना होगा और यदि आप किसी सोशल मीडिया यूजर के कंटेंट को हटाना है तो उसे आपको उसकी वजह बतानी होगी। यह भी बताना होगा कि गलत कंटेंट पहली बार किसने डाला।

केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने कहा, “हमारे सामने शिकायत आई थी कि सोशल मीडिया आपराधिक, आतंकवादी, हिंसा फैलाने वालों को प्रमोट करने का प्लेटफॉर्म बन गया है। भारत में वॉट्सऐप के यूजर्स 50 करोड़ हैं। फेसबुक के 41 करोड़ यूजर्स हैं, इंस्टाग्राम यूजर्स की संख्या 21 करोड़ हैं। वहीं ट्विटर के 1.5 करोड़ यूजर्स हैं। इन सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल और फेक न्यूज की शिकायतें आई हैं। यह चिंताजनक बात थी, इसलिए हमारी सरकार ने ऐसे प्लेटफार्म्स के लिए गाइडलाइन तैयार करने का फैसला लिया।“

क्या है सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइन

  • सोशल मीडिया कंपनियों को उपभोक्ताओँ की शिकायतों दूर करने के लिए एक अधिकारी रखना होगा और इसका नाम भी बताना होगा।
  • इस अधिकारी को 15 दिन में शिकायत को सुलझाना होगा। यदि शिकायत न्यूडिटी से जुड़ा हो, तो 24 घंटे के भीतर उस कंटेंट को हटाना होगा।
  • सोशल मीडिया कंपनियों को हर महीने एक रिपोर्ट देनी होगी कि कितनी शिकायत आई और उन पर क्या कार्रवाई की गई है। शिकायत पर 24 घंटे के भीतर ध्यान देना होगा और इसे 15 दिन के भीतर सुलझाना होगा।
  • सोशल मीडिया कंपनियों को यह बताना होगा कि किसी भी अफवाह या गलत कंटेंट को पहली बार किसने डाला।
  • यदि भारत के बाहर से भी कोई गलत कंटेंट पोस्ट करता है तो आपको ये बताना होगा कि पहली बार ऐसा ट्वीट या कंटेंट किसने डाला है।
  • यदि आप किसी सोशल मीडिया यूजर के कंटेंट को हटाना है तो उसे आपको उसकी वजह बतानी होगी।

 

Shobha Ojha

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