कर्नाटक के डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के लोन और डिपॉजिट 6 माह के लिए पर रोक

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नई दिल्ली. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर्नाटक के डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। आरबीआई ने डेक्कन अर्बन बैंक को कर्ज देने पर और डिपॉजिट लेने पर पर रोक लगाया है। साथ ही ग्राहक अपने खाते से 1000 से अधिक राशि नहीं निकाल सकते हैं। अगले 6 महीने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। बिना किसी पूर्व सूचना के यह आदेश दिया गया है। RBI ने अपने बयान में बैंक के ग्राहकों से यह भी अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। RBI का कहना है कि हमने बैंक पर प्रतिबंध सिर्फ जांच के उद्देश्य से लगाया है। बैंक के लाइसेंस को रद्द नहीं किया गया है, इसलिए ग्राहक निश्चिंत रहें। उनका पैसा पूरी तरह से बैंक में सुरक्षित है।

केंद्रीय बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा, बैंक पर पाबंदी का यह मतलब नहीं निकालना चाहिए कि उसका बैंक लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। बैंक वित्तीय स्थिति में सुधार तक बैंक कारोबार पूर्व की तरह करता रहेगा। ये निर्देश 19 फरवरी, 2021 की शाम से छह महीने के लिए प्रभाव में रहेगा जो आगे समीक्षा पर निर्भर करेगा। कृषि और ग्रामीण क्षेत्रो में अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सहकारी संस्था कानून के अंतर्गत सहकारी बैंक की स्थापना की गयी है। पिछले वर्ष सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के बाद सभी सहकारी बैंक रिजर्व बैंक की देखरेख में आ गये।
बैंक की मौजूदा नकदी स्थिति को देखते हुए जमाकर्ताओं को सभी बचत खातों या चालू खातों से 1000 रुपए से अधिक निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आरबीआई के अनुसार ग्राहक अपने कर्ज का निपटारा जमा के आधार पर कर सकते हैं। यह भी कुछ शर्तों पर निर्भर है।

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