नई दिल्ली. ईएसआई (कर्मचारी राज्य बीमा) कर्मचारियों के लिए खुशखबर है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को देखते हुए कहा है कि स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी अब अपने घर के 10 किलोमीटर के दायरे में अगर ईएसआईसी अस्पताल नहीं है, तो राज्य बीमा निगम के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि इसके लिए लाभार्थी को किसी ईएसआईसी अस्पताल या औषधालय से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
श्रम मंत्रालय ने कहा, “इस समय कुछ क्षेत्रों में ईएसआई के अस्पताल या दवाखाना या इन्श्योर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर (आईएमपी) के 10 किलोमीटर के दायरे में न होने के चलते ईएसआई लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है। ऐसे इलाके में ईएसआई लाभार्थियों को अब देश में ईएसआईसी के पैनल में शामिल अस्पताल में इलाज की सुविधा प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।
केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय के अनुसार ऐसे इलाके में ईएसआई लाभार्थियों को पैनल में शामिल अस्पताल में ओपीडी (बाह्य मरीज विभाग) सेवा मुफ्त पाने के लिए वहां जाना होगा और अपना ईएसआई ई-पहचान पत्र/स्वास्थ्य पासबुक के साथ आधार कार्ड/सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
ईएसआई के ऐसे लाभार्थी को ओपीडी में डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवा के लिए किए गए भुगतान को वापस लेने की सुविधा होगी। यह सुविधा पाने के लिए लाभार्थी को औषधालय एवं शाखा कार्यालय या ईएसआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय जाना होगा। यदि लाभार्थी को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होती है तब पैनल में शामिल अस्पताल को 24 घंटों के भीतर ऑनलाइन माध्यम से ईएसआई के प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी ताकि लाभार्थी को नकद रहित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सके।
मंत्रालय ने कहा है कि ईएसआई सदस्यों को उनके अपने आवास के आसपास ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे के विस्तार और उसे सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उसी के अनुसार, ईएसआई योजना का विस्तार किया जा रहा है।